नई दिल्ली : दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा (Delhi riots case in Karkardooma court) की साजिश रचने के आरोपी मीरान हैदर (Meeran Haider accused of plotting Delhi violence) की जमानत याचिका खारिज (Meeran Haider's bail plea rejected) कर दी है. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने जमानत खारिज करने का आदेश दिया.
मीरान हैदर के खिलाफ दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज (FIR registered against Meeran Haider under UAPA) की गई थी. मीरान हैदर के खिलाफ यूएपीए की धाराओं (UAPA sections against Meeran Haider) 13, 16, 17, 18 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं.
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इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता शामिल हैं. इनमें पांच आरोपियों इशरत जहां, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल को जमानत मिल चुकी है.