नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने रेसलर सागर धनखड़ हत्या के मामले के आरोपी और पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि अगर उसे जमानत पर रिहा किया गया तो वो भाग सकता है. दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अपने जवाब में ये बातें कही है. मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सुशील कुमार का विदेशों में आना-जाना लगा रहता है, इसलिए अगर उसे रिहा किया गया तो वो भाग सकता है. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सुशील कुमार सागर धनखड़ हत्या मामले का किंगपिन है और काफी प्रभावशाली है. वह गवाहों को धमका सकता है. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस मामले के दूसरे पीड़ित सुशील कुमार और उसके सहयोगियों से भयभीत हैं. पीड़ितों ने अपनी सुरक्षा को लेकर कोर्ट से गुहार भी लगाई थी. जिसके बाद कोर्ट ने उनकी चौबीस घंटे सुरक्षा का आदेश दिया था.
4 फरवरी को हाईकोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. 5 सितंबर 2021 को रोहिणी कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. सुशील पहलवान को 23 मई 2021 को मुंडका से गिरफ्तार किया गया था. 2 अगस्त 2021 को रोहिणी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट पर 6 अगस्त 2021 को संज्ञान लिया था.
28 अक्टूबर 2021 को क्राइम ब्रांच ने दूसरी चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस के मुताबिक सागर धनखड़ की हत्या के मामले में 17 को आरोपी बनाया गया है. पहली चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार समेत 13 लोगों को आरोपी बनाया था. दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार को मुख्य आरोपी बताया है.
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क्राइम ब्रांच ने 170 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. आरोप है कि सुशील कुमार और दहिया ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर संपत्ति विवाद में 4 और 5 मई 2021 की दरम्यानी रात को सागर धनखड़ और उसके दोस्तों की कथित तौर पर पिटाई की थी. चार्जशीट में कहा गया है कि अनिरुद्ध दहिया एक अंतरराष्ट्रीय पहलवान है और उसके पिता भी पहलवान थे. दहिया को 10 जून 2021 को गिरफ्तार किया गया था.