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तब्लीगी जमात के कार्यक्रम से संबंधित याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा दिल्ली उच्च न्यायालय - मार्च 2020 में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम से जुड़ा मामला

दिल्ली HC मार्च 2020 में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम (Tablighi Jamaat program) में शामिल हुए विदेशी लोगों की मेजबानी करने वाले भारतीय नागरिकों के खिलाफ मामले को रद्द करने संबंधित याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा.

Delhi High Court to hear petitions related to Tablighi Jamaat program on Monday
तब्लीगी जमात के कार्यक्रम से संबंधित याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा दिल्ली उच्च न्यायालय
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Published : Apr 4, 2022, 8:56 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय मार्च 2020 में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम (Tablighi Jamaat program) में शरीक हुए विदेशी लोगों की मेजबानी करने वाले भारतीय नागरिकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को रद्द करने की अपील से संबंधित याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा.

जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज की गईं उनमें चांदनी महल थाना इलाके में अपने घरों में विदेशियों को शरण देने वाले लोग और इलाके में मौजूद मस्जिदों में विदेशी मेहमानों को ठहराने वाले मस्जिदों की समितियों के सदस्य व देखरेख करने वाले शामिल हैं. इन याचिकाओं पर न्यायमूर्ति योगेश खन्ना सुनवाई करेंगे. दिल्ली पुलिस ने इस साल की शुरुआत में इन याचिकाओं का विरोध किया था.

ये भी पढ़ें- लखीमपुर हिंसा मामला: आशीष की जमानत को चुनौती वाली याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई

उल्लेखनीय है कि मार्च 2020 में जब तब्लीगी जमात का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तब दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी जा रही थी. उस दौरान जब कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की कोविड-19 जांच की गई, तो उनमें से कई लोग संक्रमित पाए गए थे. इसके बाद कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय मार्च 2020 में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम (Tablighi Jamaat program) में शरीक हुए विदेशी लोगों की मेजबानी करने वाले भारतीय नागरिकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को रद्द करने की अपील से संबंधित याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा.

जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज की गईं उनमें चांदनी महल थाना इलाके में अपने घरों में विदेशियों को शरण देने वाले लोग और इलाके में मौजूद मस्जिदों में विदेशी मेहमानों को ठहराने वाले मस्जिदों की समितियों के सदस्य व देखरेख करने वाले शामिल हैं. इन याचिकाओं पर न्यायमूर्ति योगेश खन्ना सुनवाई करेंगे. दिल्ली पुलिस ने इस साल की शुरुआत में इन याचिकाओं का विरोध किया था.

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उल्लेखनीय है कि मार्च 2020 में जब तब्लीगी जमात का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तब दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी जा रही थी. उस दौरान जब कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की कोविड-19 जांच की गई, तो उनमें से कई लोग संक्रमित पाए गए थे. इसके बाद कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

(पीटीआई-भाषा)

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