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Delhi High Court rejects bail plea of Sanjay Singh: AAP सांसद संजय सिंह को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 20, 2023, 4:52 PM IST

Updated : Oct 20, 2023, 5:41 PM IST

Sanjay Singh did not get relief from the court: आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया. इससे पहले गुरुवार को कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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नई दिल्लीः दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है. चाहे वह नेता हो या फिर आम नागरिक. संजय सिंह की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई है. इससे पहले गुरुवार को कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.

कल यानी गुरुवार को हुई सुनवाई में ED ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया था. अपनी दलील में कहा था कि संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं. ऐसे में उनकी याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है. गिरफ्तारी से उनके किसी मूल अधिकार का हनन नहीं हुआ है. उन पर सीधे तौर पर रिश्वत की रकम लेने का मामला बनता है.

सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोपः इससे पहले संजय सिंह की याचिका पर 17 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी. संजय ने कोर्ट से कहा था कि सत्ता का दुरुपयोग करके मुझे गिरफ्तार किया गया है. मनी लॉन्ड्रिंग कानून उत्पीड़न का साधन नहीं बन सकता. उन्होंने कहा कि ईडी ने मामले में मुझे एक भी समन जारी नहीं किया. चार अक्टूबर को मेरे घर पहुंची और तलाशी लेकर अचानक गिरफ्तार कर लिया.

सिंह के अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी अवैध, दुभार्वना से प्रेरित तथा सत्ता के दुरूपयोग का उदाहरण है. इसलिए ईडी की हिरासत में भेजने के निचली अदालत के आदेश को दरकिनार किया जाना चाहिए. चौधरी ने आगे कहा धनशोधन रोकथाम अधिनियम उत्पीड़न का औजार नहीं हो सकता है. अगर ऐसी छूट दी जाती है तो कोई सुरक्षित नहीं है. यह सत्ता के दुरुपयोग का साफ उदाहरण है.

यह भी पढ़ेंः कोर्ट में पेश होने से पहले संजय सिंह ने कहा- मोदी जी मेरे साथ बच्चों का खेल खेल रहे हैं

नई दिल्लीः दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है. चाहे वह नेता हो या फिर आम नागरिक. संजय सिंह की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई है. इससे पहले गुरुवार को कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.

कल यानी गुरुवार को हुई सुनवाई में ED ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया था. अपनी दलील में कहा था कि संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं. ऐसे में उनकी याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है. गिरफ्तारी से उनके किसी मूल अधिकार का हनन नहीं हुआ है. उन पर सीधे तौर पर रिश्वत की रकम लेने का मामला बनता है.

सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोपः इससे पहले संजय सिंह की याचिका पर 17 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी. संजय ने कोर्ट से कहा था कि सत्ता का दुरुपयोग करके मुझे गिरफ्तार किया गया है. मनी लॉन्ड्रिंग कानून उत्पीड़न का साधन नहीं बन सकता. उन्होंने कहा कि ईडी ने मामले में मुझे एक भी समन जारी नहीं किया. चार अक्टूबर को मेरे घर पहुंची और तलाशी लेकर अचानक गिरफ्तार कर लिया.

सिंह के अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी अवैध, दुभार्वना से प्रेरित तथा सत्ता के दुरूपयोग का उदाहरण है. इसलिए ईडी की हिरासत में भेजने के निचली अदालत के आदेश को दरकिनार किया जाना चाहिए. चौधरी ने आगे कहा धनशोधन रोकथाम अधिनियम उत्पीड़न का औजार नहीं हो सकता है. अगर ऐसी छूट दी जाती है तो कोई सुरक्षित नहीं है. यह सत्ता के दुरुपयोग का साफ उदाहरण है.

यह भी पढ़ेंः कोर्ट में पेश होने से पहले संजय सिंह ने कहा- मोदी जी मेरे साथ बच्चों का खेल खेल रहे हैं

Last Updated : Oct 20, 2023, 5:41 PM IST
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