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Sushant Singh Rajput: दिल्ली हाईकोर्ट से SSR के पिता को बड़ा झटका, फिल्म 'न्याय द जस्टिस' की स्क्रीनिंग पर नहीं लगेगी रोक

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने अभिनेता पर आधारित फिल्म 'न्याय: द जस्टिस' की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कहा है कि कानून खुद को सेलिब्रिटी संस्कृति को बढ़ावा देने का माध्यम नहीं बनने दे सकता.

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Published : Jul 12, 2023, 4:00 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत पर आधारित फिल्म 'न्याय: द जस्टिस' की स्क्रीनिंग रोकने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि उनके प्रचार और गोपनीयता के अधिकार वैध नहीं हैं और उनके निधन के साथ समाप्त हो गए हैं. उनकी मृत्यु के एक साल बाद जून 2021 में ओटीटी प्लेटफॉर्म लापालैप पर रिलीज किया गया था.

न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने राजपूत के पिता द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि एक सेलिब्रिटी के रूप में क्षणभंगुर चीज पर कानूनी अधिकार जमा करना एक विरोधाभास प्रतीत होता है. कानून खुद को सेलिब्रिटी संस्कृति को बढ़ावा देने का माध्यम नहीं बनने दे सकता. कोर्ट ने कहा कि हमारी संवैधानिक योजना में, जो व्यक्तियों को समानता की गारंटी देती है और जिसमें समानता एक पोषित प्रस्तावना लक्ष्य है, अधिकारों का एक अतिरिक्त बंडल जो केवल मशहूर हस्तियों के आनंद के लिए उपलब्ध होगा, यह स्वीकार्य नहीं लगता है. किसी के व्यक्तित्व और व्यक्तित्व से निकलने वाले अधिकार सभी के लिए उपलब्ध होंगे न कि केवल मशहूर हस्तियों के लिए.

कोर्ट ने खारिज की याचिकाः न्यायाधीश ने निर्माता और निर्देशक द्वारा फिल्म की निरंतर स्ट्रीमिंग के खिलाफ दिवंगत अभिनेता के पिता के अंतरिम निषेधाज्ञा मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि फिल्म एसएसआर के प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करती है या उन्हें बदनाम करती है. उल्लंघन का अधिकार राजपूत के लिए व्यक्तिगत है और यह नहीं कहा जा सकता है कि यह उनके पिता को विरासत में मिला है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि फिल्म भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) का उल्लंघन कर रही है. इसलिए, फिल्म के आगे प्रसार पर रोक लगाने से अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत प्रतिवादियों के अधिकारों का हनन होगा.

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न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने राजपूत के पिता द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि एक सेलिब्रिटी के रूप में क्षणभंगुर चीज पर कानूनी अधिकार जमा करना एक विरोधाभास प्रतीत होता है. कानून खुद को सेलिब्रिटी संस्कृति को बढ़ावा देने का माध्यम नहीं बनने दे सकता. कोर्ट ने कहा कि हमारी संवैधानिक योजना में, जो व्यक्तियों को समानता की गारंटी देती है और जिसमें समानता एक पोषित प्रस्तावना लक्ष्य है, अधिकारों का एक अतिरिक्त बंडल जो केवल मशहूर हस्तियों के आनंद के लिए उपलब्ध होगा, यह स्वीकार्य नहीं लगता है. किसी के व्यक्तित्व और व्यक्तित्व से निकलने वाले अधिकार सभी के लिए उपलब्ध होंगे न कि केवल मशहूर हस्तियों के लिए.

कोर्ट ने खारिज की याचिकाः न्यायाधीश ने निर्माता और निर्देशक द्वारा फिल्म की निरंतर स्ट्रीमिंग के खिलाफ दिवंगत अभिनेता के पिता के अंतरिम निषेधाज्ञा मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि फिल्म एसएसआर के प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करती है या उन्हें बदनाम करती है. उल्लंघन का अधिकार राजपूत के लिए व्यक्तिगत है और यह नहीं कहा जा सकता है कि यह उनके पिता को विरासत में मिला है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि फिल्म भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) का उल्लंघन कर रही है. इसलिए, फिल्म के आगे प्रसार पर रोक लगाने से अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत प्रतिवादियों के अधिकारों का हनन होगा.

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