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Delhi High Court: मारपीट के मामले में छह साल बाद अनोखी सजा, दोनों पक्षों को 200-200 पेड़ लगाने के आदेश - Justice Dinesh Kumar Sharma

दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 मार्च 2017 को दर्ज मारपीट के मामले में छह साल बाद अनोखी सजा सुनाई है. हाईकोर्ट ने मामले को रफा-दफा करते हुए दोनों पक्षों को अपने-अपने इलाके में 200-200 पौधे लगाने का आदेश दिया, ताकि वे अपने अंदर की नकारात्मकता को खत्म कर सके.

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Published : Jul 30, 2023, 11:46 AM IST

नई दिल्ली: मानसून चल रहा है और राजधानी दिल्ली में अलग-अलग विभागों की तरफ से पौधारोपण किया जा रहा है. राजधानी को हरा भरा बनाने के लिए सामाजिक संस्थाएं भी पहल कर रही है. अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी राजधानी में हरियाली बढ़ाने के लिए अनोखा फैसला लिया है. दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने मारपीट के मामले में दोनों पक्षों को सजा के तौर पर राजधानी में 200-200 पेड़ लगाने को कहा. इसके बाद मामले को रद्द कर दिया.

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों से कहा है कि वह अपने अपने क्षेत्र में 200-200 पौधे लगाएं और 5 साल तक उनकी देखभाल भी करें. कोर्ट ने कहा है कि इस तरह से दोनों पक्ष अपने अंदर की नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मक सोचने की दिशा में पहल कर सकेंगे. दरअसल, यह मामला 4 मार्च 2017 का है, जब एक पक्ष के तीन लोग दूसरे पक्ष के घर आए और कंबल दिलाने के लिए उनकी आईडी मांगी. यह कंबल एक राजनीतिक दल के उम्मीदवार की ओर से दिया जाना था. यहां पर दोनों पक्षों में कहासुनी और फिर मारपीट हो गई. दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवा दी. हालांकि दोनों पक्षों ने कोर्ट को सूचित किया था इस साल जनवरी में उन्होंने बिना किसी डर या दबाव के स्वेच्छा से समझौता कर लिया है.

कोर्ट ने कहा कि मामले के जांच अधिकारी बागवानी विभाग के परामर्श के बाद जगह की पहचान कर दोनों पक्षों को 15 दिन पहले सूचित करेंगे. पौधों की जियो-टैगिंग की संभावना भी तलाशें, ताकि उनकी उचित देखभाल हो सके.

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न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों से कहा है कि वह अपने अपने क्षेत्र में 200-200 पौधे लगाएं और 5 साल तक उनकी देखभाल भी करें. कोर्ट ने कहा है कि इस तरह से दोनों पक्ष अपने अंदर की नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मक सोचने की दिशा में पहल कर सकेंगे. दरअसल, यह मामला 4 मार्च 2017 का है, जब एक पक्ष के तीन लोग दूसरे पक्ष के घर आए और कंबल दिलाने के लिए उनकी आईडी मांगी. यह कंबल एक राजनीतिक दल के उम्मीदवार की ओर से दिया जाना था. यहां पर दोनों पक्षों में कहासुनी और फिर मारपीट हो गई. दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवा दी. हालांकि दोनों पक्षों ने कोर्ट को सूचित किया था इस साल जनवरी में उन्होंने बिना किसी डर या दबाव के स्वेच्छा से समझौता कर लिया है.

कोर्ट ने कहा कि मामले के जांच अधिकारी बागवानी विभाग के परामर्श के बाद जगह की पहचान कर दोनों पक्षों को 15 दिन पहले सूचित करेंगे. पौधों की जियो-टैगिंग की संभावना भी तलाशें, ताकि उनकी उचित देखभाल हो सके.

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