नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बावजूद उचित प्रमाणपत्र जारी करने के खिलाफ एक वकील की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से 27 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करनेवाले वकील विश्वेश्वर श्रीवास्तव ने याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता और उनकी पत्नी दोनों ने साकेत के मैक्स अस्पताल में कोविशील्ड का पहला डोज लिया. 28 दिनों के बाद, जब दोनों ने अपनी दूसरी डोज ली, उनकी पत्नी को जो प्रमाण पत्र मिला उसमें कहा गया कि उन्हें कोविशील्ड की दोनों खुराक मिल चुकी है, लेकिन याचिकाकर्ता को दूसरे डोज का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया.
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कोविन पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करने पर, उन्हें एक निर्धारित ई-मेल पर शिकायत करने को कहा गया. उन्होंने ई-मेल से शिकायत की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ. उन्हें कोविन पोर्टल पर आंशिक रुप से वैक्सीनेटिड के रूप में दिखाया गया है, जिसका मतलब है कि उनकी दूसरी डोज बाकी है.
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