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दिल्ली HC ने बाजारों में COVID-19 दिशानिर्देशों के उल्लंघन का लिया संज्ञान

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को शहर के बाजारों में कोविड-19 के दिशानिर्देशों के उल्लंघन का संज्ञान लिया और पाया कि ऐसे उल्लंघन से संक्रमण की तीसरी लहर को बढ़ावा मिलेगा.

दिल्ली HC
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Published : Jun 18, 2021, 1:38 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने शुक्रवार को शहर के बाजारों में कोविड-19 के दिशानिर्देशों (Covid-19 Guidelines) के उल्लंघन का संज्ञान लिया और पाया कि ऐसे उल्लंघन से संक्रमण की तीसरी लहर को बढ़ावा मिलेगा.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र और दिल्ली सरकार (Government of Delhi) को सख्त कदम उठाने, दुकानदारों को जागरूक करने और बाजार एवं विक्रेता संघ के साथ इस संबंध में बैठकें करने को भी कहा.

पढ़ें : दिल्ली पुलिस ने युवाओं को किया प्रशिक्षित, डीसीपी ने किया सम्मानित

न्यायमूर्ति नवीन चावला (Justice Navin Chawla) और न्यायमूर्ति आशा मेनन (Justice Asha Menon) की अवकाशकालीन पीठ ने एम्स (AIIMS) के एक डॉक्टर द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (Justices of High Court) को भेजी तस्वीरों का संज्ञान लिया. तस्वीरों में बाजारों में रेड़ी-पटरी वाले कोविड-19 के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं.

पीठ ने पाया कि दूसरी लहर में हमने बड़ी कीमत चुकाई है. शायद ही कोई ऐसा घर हो जो दूसरी लहर से प्रभावित ना हुआ हो.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने शुक्रवार को शहर के बाजारों में कोविड-19 के दिशानिर्देशों (Covid-19 Guidelines) के उल्लंघन का संज्ञान लिया और पाया कि ऐसे उल्लंघन से संक्रमण की तीसरी लहर को बढ़ावा मिलेगा.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र और दिल्ली सरकार (Government of Delhi) को सख्त कदम उठाने, दुकानदारों को जागरूक करने और बाजार एवं विक्रेता संघ के साथ इस संबंध में बैठकें करने को भी कहा.

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न्यायमूर्ति नवीन चावला (Justice Navin Chawla) और न्यायमूर्ति आशा मेनन (Justice Asha Menon) की अवकाशकालीन पीठ ने एम्स (AIIMS) के एक डॉक्टर द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (Justices of High Court) को भेजी तस्वीरों का संज्ञान लिया. तस्वीरों में बाजारों में रेड़ी-पटरी वाले कोविड-19 के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं.

पीठ ने पाया कि दूसरी लहर में हमने बड़ी कीमत चुकाई है. शायद ही कोई ऐसा घर हो जो दूसरी लहर से प्रभावित ना हुआ हो.

(पीटीआई-भाषा)

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