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HC ने आवश्यक रक्षा सेवाओं में हड़ताल पर रोक के खिलाफ याचिका पर केंद्र का जवाब मांगा

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Published : Sep 16, 2021, 4:17 PM IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम, 2021 के तहत आवश्यक रक्षा सेवाओं में हमले पर रोक लगाने की उसकी शक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है.

delhi high court
delhi high court

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम, 2021 के तहत आवश्यक रक्षा सेवाओं में हमले पर रोक लगाने की उसकी शक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है.

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने उस याचिका पर रक्षा मंत्रालय और कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किया जिसमें अधिनियम के कई प्रावधानों की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह अधिकारियों को आवश्यक रक्षा सेवाओं के रूप में किसी भी प्रतिष्ठान और हमलों में किसी भी प्रकार की भागीदारी और समर्थन को प्रतिबंधित करने के लिए शक्ति देता है.

अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ, जो 400 से अधिक पंजीकृत ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय महासंघ है, की याचिका ने आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम, 2021 के कई प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है, जो 30 जून, 2021 से लागू हुआ. चुनौती यह कहते हुए दी कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a), 19(1)(c), 21 और 311 और अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं, जिन्हें भारत द्वारा स्वीकृत और अनुसमर्थित किया गया है और जो मानव अधिकारों का हिस्सा हैं, का उल्लंघन करता है.

याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिख ने तर्क दिया कि हड़ताल श्रमिकों ने के हाथ में एक हथियार की तरह थी और इस पर कोई भी प्रतिबंध स्थापित कानून और श्रम प्रथाओं के विपरीत होगा.

पढ़ें :- बंगाल पुलिस की नोटिस के खिलाफ याचिका पर दिल्ली HC में 21 सितंबर को सूनवाई

अदालत ने, हालांकि, देखा कि याचिकाकर्ता एक नए क़ानून के मद्देनजर आवश्यक सेवाओं में हड़ताल की पुरानी अवधारणा को जारी रखने के लिए दबाव नहीं बना सकता है.

पीठ ने कहा जब आप बदलाव लाते हैं तो लोग चुनौती देने के लिए बाध्य होते हैं. आप (केंद्र) अपना जवाब दाखिल करें. हम फैसला करेंगे. इस मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी.

याचिका में कहा गया है कि नया अधिनियम न केवल अपने दायरे में श्रमिकों द्वारा हड़ताल पर रोक लगाने का प्रावधान करता है, बल्कि आम तौर पर उपलब्ध संवैधानिक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के बिना, अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाकर और एक सारांश अनिवार्य करके कठोर आपराधिक परिणाम और जेल की सजा का प्रावधान करता है.

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम, 2021 के तहत आवश्यक रक्षा सेवाओं में हमले पर रोक लगाने की उसकी शक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है.

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने उस याचिका पर रक्षा मंत्रालय और कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किया जिसमें अधिनियम के कई प्रावधानों की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह अधिकारियों को आवश्यक रक्षा सेवाओं के रूप में किसी भी प्रतिष्ठान और हमलों में किसी भी प्रकार की भागीदारी और समर्थन को प्रतिबंधित करने के लिए शक्ति देता है.

अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ, जो 400 से अधिक पंजीकृत ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय महासंघ है, की याचिका ने आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम, 2021 के कई प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है, जो 30 जून, 2021 से लागू हुआ. चुनौती यह कहते हुए दी कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a), 19(1)(c), 21 और 311 और अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं, जिन्हें भारत द्वारा स्वीकृत और अनुसमर्थित किया गया है और जो मानव अधिकारों का हिस्सा हैं, का उल्लंघन करता है.

याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिख ने तर्क दिया कि हड़ताल श्रमिकों ने के हाथ में एक हथियार की तरह थी और इस पर कोई भी प्रतिबंध स्थापित कानून और श्रम प्रथाओं के विपरीत होगा.

पढ़ें :- बंगाल पुलिस की नोटिस के खिलाफ याचिका पर दिल्ली HC में 21 सितंबर को सूनवाई

अदालत ने, हालांकि, देखा कि याचिकाकर्ता एक नए क़ानून के मद्देनजर आवश्यक सेवाओं में हड़ताल की पुरानी अवधारणा को जारी रखने के लिए दबाव नहीं बना सकता है.

पीठ ने कहा जब आप बदलाव लाते हैं तो लोग चुनौती देने के लिए बाध्य होते हैं. आप (केंद्र) अपना जवाब दाखिल करें. हम फैसला करेंगे. इस मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी.

याचिका में कहा गया है कि नया अधिनियम न केवल अपने दायरे में श्रमिकों द्वारा हड़ताल पर रोक लगाने का प्रावधान करता है, बल्कि आम तौर पर उपलब्ध संवैधानिक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के बिना, अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाकर और एक सारांश अनिवार्य करके कठोर आपराधिक परिणाम और जेल की सजा का प्रावधान करता है.

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