नई दिल्लीः शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) की 250 सीटों पर होने वाले चुनाव की घोषणा हो गई. 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को रिजल्ट आएगा. मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा. राज्य निर्वाचन आयुक्त विजय देव ने शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इसमें अनुसूचित जाति (SC) के लिए 42 सीटें आरक्षित की गई हैं.
महिलाओं के लिए भी 50 फीसदी सीटें आरक्षित रहेंगी, जिसमें 104 सामान्य और 21 SC महिलाएं लड़ेंगी. कुल मतदाता 1.46 करोड़ हैं. 13,665 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं. एक सीट पर एक मॉडल पोलिंग स्टेशन बनेगा. आज यानी शुक्रवार से ही आचार संहिता लागू कर दी गई है. आयोग ने बताया कि आज से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा. निगम चुनाव में प्रत्याशी 8 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे.
तारीखों में MCD चुनाव
- अधिसूचना जारी- 7 नवंबर
- नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि- 14 नवंबर
- स्क्रूटनी- 16 नवंबर
- नाम वापसी की तिथि- 19 नवंबर
- मतदान तिथि- 4 दिसंबर
- मतगणना- 7 दिसंबर
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ये होंगे खास
- 55,000 से ज्यादा EVM का प्रबंध हो गया है
- पिछली बार की तरह नोटा का इस्तेमाल होगा
- बैलेट पेपर पर फोटो भी होगा
- कई विभाग से स्टॉफ लिया है, 1 लाख से अधिक स्टाफ होगा
- 68 रिटर्निंग ऑफिसर, 250 ARO होंगे.
- वीडियोग्रॉफी भी होगी
मई में खत्म हो गया था कार्यकालः 2017 में हुए प्रमुख निगम चुनावों के बाद चुनकर आए इन पार्षदों का कार्यकाल 18 मई 2022 को खत्म हो गया था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा संसद में दिल्ली की तीनों निगमों के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए विधेयक पास करने के बाद अब राजधानी समीकरण पूरी तरीके से बदल गए हैं. अब सिर्फ 250 वार्ड ही हैं. पहले तीन नगर निगमों को मिलाकर 272 वार्ड थे. जिसमें उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में 104 वार्ड. वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 64 वार्ड हैं.
2017 में BJP ने तीसरी बार दर्ज की थी जीतः 2017 में हुए निगमों के प्रमुख चुनाव में भाजपा ने 180 से ज्यादा सीटें जीती थीं. जो निगम के प्रमुख चुनावों में भाजपा की लगातार तीसरी जीत थी. AAP 48 सीट जीतकर मुख्य विपक्षी पार्टी बनी थी. जबकि, कांग्रेस 30 सीट पर जीत दर्ज कर सकी थी. 11 सीटें अन्य के खाते में गई थी.
परिसीमन के खिलाफ कांग्रेस गई है दिल्ली हाईकोर्टः हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 250 वार्डों के परिसीमन को अंतिम रूप दिया था. इसके बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने परिसीमन को अव्यवहारिक बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 14 दिसंबर तय की है. साथ ही कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर स्टे देने से भी मना कर दिया था.