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दिल्ली दंगा : मुस्लिम व्यक्ति की हत्या मामले में सात लोगों पर आरोप तय

पिछले साल दिल्ली दंगों के दौरान एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या के मामले में अदालत ने सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं. सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 302 के साथ धारा 149 और धारा 120B के तहत आरोप तय किए गए हैं.

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Published : Aug 4, 2021, 2:36 PM IST

मुस्लिम व्यक्ति की हत्या
मुस्लिम व्यक्ति की हत्या

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल दंगों के दौरान एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या के मामले में सात आरोपियों के खिलाफ हत्या, दंगा और अन्य अपराधों के आरोप तय किए हैं. बता दें, पिछले साल दिल्ली में दंगों के दौरान कथित तौर पर भीड़ द्वारा पीटने के कारण मौत हो गई थी.

सत्र अदालत ने अमन कश्यप, अरुण कुमार, आशीष, देवेंद्र कुमार, प्रदीप राय, कृष्णकांत धीमान और राहुल भारद्वाज के खिलाफ आरोप तय किए. अदालत ने पाया कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं.

सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 302 के साथ धारा 149 और धारा 120B के तहत आरोप तय किए गए हैं. दो आरोपियों धीमान और भारद्वाज के खिलाफ आईपीसी की धारा 379 और धारा 34 के तहत अलग से अतिरिक्त आरोप तय किए गए हैं.

अदालत ने कहा कि अभियोजन आईपीसी की धारा 188, 427 और 436 और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम अधिनियम की धारा 3 और 4 के संबंध में साक्ष्य स्थापित नहीं कर सका.

एक व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या मामले में पिछले साल एक मार्च को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पिटाई के बाद व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था.

हालांकि, आरोपियों ने अपने आरोपों का खंडन किया था और कहा था कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया जा रहा है और प्राथमिकी दर्ज करने में 5 दिनों की अस्पष्टीकृत देरी हुई है.

यह भी पढ़ें- दिल्ली दंगों के आरोपी खुले घूम रहे, निर्दोष जेल में : शबनम हाशमी

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल दंगों के दौरान एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या के मामले में सात आरोपियों के खिलाफ हत्या, दंगा और अन्य अपराधों के आरोप तय किए हैं. बता दें, पिछले साल दिल्ली में दंगों के दौरान कथित तौर पर भीड़ द्वारा पीटने के कारण मौत हो गई थी.

सत्र अदालत ने अमन कश्यप, अरुण कुमार, आशीष, देवेंद्र कुमार, प्रदीप राय, कृष्णकांत धीमान और राहुल भारद्वाज के खिलाफ आरोप तय किए. अदालत ने पाया कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं.

सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 302 के साथ धारा 149 और धारा 120B के तहत आरोप तय किए गए हैं. दो आरोपियों धीमान और भारद्वाज के खिलाफ आईपीसी की धारा 379 और धारा 34 के तहत अलग से अतिरिक्त आरोप तय किए गए हैं.

अदालत ने कहा कि अभियोजन आईपीसी की धारा 188, 427 और 436 और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम अधिनियम की धारा 3 और 4 के संबंध में साक्ष्य स्थापित नहीं कर सका.

एक व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या मामले में पिछले साल एक मार्च को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पिटाई के बाद व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था.

हालांकि, आरोपियों ने अपने आरोपों का खंडन किया था और कहा था कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया जा रहा है और प्राथमिकी दर्ज करने में 5 दिनों की अस्पष्टीकृत देरी हुई है.

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