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लालकिले पर झंडा फहराने के आरोपी दीप सिद्धू की जमानत याचिका ट्रांसफर - लालकिले पर झंडा फहराया

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने 26 जनवरी को लालकिले पर तिरंगे के अपमान में जेल में बंद दीप सिद्धू की जमानत याचिका को एडिशनल सेशंस जज चारु अग्रवाल की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है.

दीप सिद्धू
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Published : Mar 31, 2021, 9:11 PM IST

नई दिल्लीः लालकिले पर तिरंगे के अपमान मामले में जेल में बंद दीप सिद्धू की जमानत याचिका को एडिशनल सेशंस जज चारु अग्रवाल की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई हो रही थी. चारु अग्रवाल की कोर्ट दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर कल यानि 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

दरअसल दीप सिद्धू की जमानत याचिका को आज एडिशनल सेशंस जज दीपक डबास की कोर्ट में लिस्ट किया गया था. सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने इस मामले को एडिशनल सेशंस जज चारु अग्रवाल की कोर्ट में भेजने की मांग की. जांच अधिकारी ने कहा कि इस मामले के सात सह-आरोपियों को एडिशनल सेशंस जज चारु अग्रवाल की कोर्ट ने जमानत दी. दूसरे सह-आरोपियों की अग्रिम जमानत उसी कोर्ट में लंबित है.

पढ़ें - उत्तर प्रदेश : छात्र ने सहपाठी को मारी गोली, मौत

उसके बाद एडिशनल सेशंस जज दीपक डबास ने इस मामले को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज गिरीश कथपलिया की कोर्ट में भेज दिया, ताकि इस जमानत याचिका पर कौन सी कोर्ट सुनवाई करेगी इसका फैसला हो सके. उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज गिरीश कथपलिया ने एडिशनल सेशंस जज चारु अग्रवाल की कोर्ट में मामले को ट्रांसफर कर दिया.

9 फरवरी को किया गया था गिरफ्तार

बता दें कि पिछले 26 फरवरी को कोर्ट ने दीप सिद्धू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. पिछले 23 फरवरी को कोर्ट ने दीप सिद्धू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के करनाल से पिछले 9 फरवरी को गिरफ्तार किया था.

दिल्ली पुलिस ने कहा था कि दीप के खिलाफ वीडियोग्राफी सबूत हैं. पुलिस ने कहा था कि सिद्धू ने लोगों को भड़काया जिसके चलते लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. पुलिस ने कहा था कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया. लाल किले पर झंडा फहराया गया.

पढ़ें - ओडिशा : तीन इनामी माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

उन्होंने कहा कि भीड़ में दीप सिद्धू दंगों में सबसे आगे था. लाल किले पर 140 पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ. उनके सर पर तलवारों से चोटें आईं. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि वीडियो में साफ दिख रहा कि दीप सिद्धू झंडे और लाठी के साथ लाल किले में घुस रहा था. वो जुगराज सिंह के साथ था.

नई दिल्लीः लालकिले पर तिरंगे के अपमान मामले में जेल में बंद दीप सिद्धू की जमानत याचिका को एडिशनल सेशंस जज चारु अग्रवाल की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई हो रही थी. चारु अग्रवाल की कोर्ट दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर कल यानि 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

दरअसल दीप सिद्धू की जमानत याचिका को आज एडिशनल सेशंस जज दीपक डबास की कोर्ट में लिस्ट किया गया था. सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने इस मामले को एडिशनल सेशंस जज चारु अग्रवाल की कोर्ट में भेजने की मांग की. जांच अधिकारी ने कहा कि इस मामले के सात सह-आरोपियों को एडिशनल सेशंस जज चारु अग्रवाल की कोर्ट ने जमानत दी. दूसरे सह-आरोपियों की अग्रिम जमानत उसी कोर्ट में लंबित है.

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उसके बाद एडिशनल सेशंस जज दीपक डबास ने इस मामले को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज गिरीश कथपलिया की कोर्ट में भेज दिया, ताकि इस जमानत याचिका पर कौन सी कोर्ट सुनवाई करेगी इसका फैसला हो सके. उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज गिरीश कथपलिया ने एडिशनल सेशंस जज चारु अग्रवाल की कोर्ट में मामले को ट्रांसफर कर दिया.

9 फरवरी को किया गया था गिरफ्तार

बता दें कि पिछले 26 फरवरी को कोर्ट ने दीप सिद्धू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. पिछले 23 फरवरी को कोर्ट ने दीप सिद्धू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के करनाल से पिछले 9 फरवरी को गिरफ्तार किया था.

दिल्ली पुलिस ने कहा था कि दीप के खिलाफ वीडियोग्राफी सबूत हैं. पुलिस ने कहा था कि सिद्धू ने लोगों को भड़काया जिसके चलते लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. पुलिस ने कहा था कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया. लाल किले पर झंडा फहराया गया.

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उन्होंने कहा कि भीड़ में दीप सिद्धू दंगों में सबसे आगे था. लाल किले पर 140 पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ. उनके सर पर तलवारों से चोटें आईं. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि वीडियो में साफ दिख रहा कि दीप सिद्धू झंडे और लाठी के साथ लाल किले में घुस रहा था. वो जुगराज सिंह के साथ था.

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