तिरुवनंतपुरम : केरल सरकार (Kerala government) ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंध (restrictions to prevent the spread of covid 19) और मौजूदा श्रेणी-वार छूट जारी रहेगी. इसके अतिरिक्त कोई छूट नहीं दी जाएगी.
सरकार ने कहा कि नागरिकों के जीवन के अधिकार और वायरस के प्रसार को रोकने पर ध्यान देने के लिए राज्य को दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्देश के कारण यह फैसला किया गया.
20 जुलाई के अपने आदेश में राज्य प्रशासन ने कहा, 24 जुलाई और 25 जुलाई को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. इस अवधि में सप्ताहांत पर पहले चरण के लॉकडाउन के दौरान जारी किए गए दिशा निर्देश ही लागू रहेंगे.
आदेश में कहा गया, सात-दिवसीय औसत जांच संक्रमण दर (TPR) के आधार पर स्थानीय स्व-शासी संस्थान (LSGI) क्षेत्रों का वर्तमान वर्गीकरण जारी रहेगा. संबंधित श्रेणी वाले क्षेत्रों पर पहले से लागू छूट और प्रतिबंध जारी रहेंगे. किसी भी परिस्थिति में कहीं भी कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी जाएगी.
इसके अनुसार, जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वे एलएसजीआई क्षेत्रों के वर्गीकरण की परवाह किए बिना अपने सभी अधिकार क्षेत्र में सूक्ष्म निरूद्ध क्षेत्रों की पहचान करें और नए मामलों को कम करने के लिए कड़े प्रतिबंध लागू करें.
पढ़ें- ऑक्सीजन के बिना तड़प के मर गए लोग, पर सरकार क्यों कर रही है इनकार
आदेश के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग को जांच में संक्रमण दर 10 प्रतिशत से अधिक वाले जिलों पर विशेष ध्यान देने के साथ शुक्रवार (23 जुलाई) को तीन लाख जांच के साथ एक सामूहिक जांच अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है. उसमें कहा गया, इसके अलावा महामारी की प्रभावी रोकथाम के लिए दैनिक जांच की संख्या को भी तुरंत व्यापक क्षमता तक बढ़ाया जाएगा.
मंगलवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि पहले से लागू कोविड-19 प्रतिबंध एक और सप्ताह तक जारी रहेंगे, क्योंकि औसत जांच संक्रमण दर अभी भी 10 प्रतिशत से ऊपर है.
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने बकरीद त्योहार से पहले लॉकडाउन में ढील देने की वाम सरकार की अर्जी को पूरी तरह से अनुचित करार दिया था. सर्वोच्च अदालत ने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर प्रतिबंधों में ढील दी गई तो कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इससे कोविड की स्थिति और खराब हो सकती है.
(भाषा)