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कोविड-19: इंद्राणी मुखर्जी ने स्वास्थ्य कारणों के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी - शीना बोरा हत्या

शीना बोरा हत्या मामले में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के बाद स्वास्थ्य कारणों के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी है. बता दें कि पिछले साल जुलाई में भी मुखर्जी ने जेल में कोविड-19 फैलने का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी.

इंद्राणी मुखर्जी
इंद्राणी मुखर्जी
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Published : May 13, 2021, 8:27 PM IST

मुंबई : शीना बोरा हत्या मामले में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के बाद स्वास्थ्य कारणों के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी है.

अभियोजन पक्ष ने बृहस्पितवार को विशेष सीबीआई न्यायाधीश जे सी जगदले के समक्ष अपना जवाब दाखिल कर जमानत याचिका का विरोध किया .

अदालत ने कहा कि उसे मध्य मुंबई में स्थित बायकुला जेल से मुखर्जी का लिखित हलफनामा और एक पत्र मिला है, जिसमें स्वास्थ्य कारणों के आधार पर जमानत मांगी गई है.

इस बीच, मुखर्जी की नियमित जमानत की याचिका बंबई उच्च न्यायालय में लंबित है.

पिछले साल जुलाई में भी मुखर्जी ने जेल में कोविड-19 फैलने का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी.

मुखर्जी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में मुकदमे का सामना कर रही है.

आरोप है कि मुखर्जी, उसके वाहन चालक श्यामवीर राय और संजीव ने अप्रैल 2012 में एक कार में बोरा (24) की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. पड़ोसी रायगढ़ जिले में बोरा का जला हुआ शव मिला था.

पढ़ें - ममता बनर्जी के एक कॉल ने मेरे मन में सार्वजनिक भावनाएं पैदा कर दी : राज चक्रवर्ती

मुखर्जी को अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया है.

बाद में, इस षड़यंत्र में संलिप्त होने के आरोप में पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था. उच्च न्यायालय ने इस साल की शुरुआत में पीटर को जमानत दे दी थी. फिलहाल वह जेल से बाहर है.

मुंबई : शीना बोरा हत्या मामले में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के बाद स्वास्थ्य कारणों के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी है.

अभियोजन पक्ष ने बृहस्पितवार को विशेष सीबीआई न्यायाधीश जे सी जगदले के समक्ष अपना जवाब दाखिल कर जमानत याचिका का विरोध किया .

अदालत ने कहा कि उसे मध्य मुंबई में स्थित बायकुला जेल से मुखर्जी का लिखित हलफनामा और एक पत्र मिला है, जिसमें स्वास्थ्य कारणों के आधार पर जमानत मांगी गई है.

इस बीच, मुखर्जी की नियमित जमानत की याचिका बंबई उच्च न्यायालय में लंबित है.

पिछले साल जुलाई में भी मुखर्जी ने जेल में कोविड-19 फैलने का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी.

मुखर्जी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में मुकदमे का सामना कर रही है.

आरोप है कि मुखर्जी, उसके वाहन चालक श्यामवीर राय और संजीव ने अप्रैल 2012 में एक कार में बोरा (24) की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. पड़ोसी रायगढ़ जिले में बोरा का जला हुआ शव मिला था.

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मुखर्जी को अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया है.

बाद में, इस षड़यंत्र में संलिप्त होने के आरोप में पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था. उच्च न्यायालय ने इस साल की शुरुआत में पीटर को जमानत दे दी थी. फिलहाल वह जेल से बाहर है.

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