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दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज कराने वाली महिला को 10 साल की सजा, 13 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

राजगढ़ में रेप के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. झूठा आरोप लगाने वाली महिला को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. (False Allegation of Rape in Rajgarh) राजगढ़ में एक महिला ने 4 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया और FIR दर्ज कराई थी. मामले में एक दशक बाद फैसला आया है. कोर्ट ने चारों आरोपियों को बरी कर महिला को सजा सुनाई.

कोर्ट का फैसला
कोर्ट का फैसला
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Published : Dec 22, 2021, 4:35 PM IST

राजगढ़: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक महिला को दुष्कर्म का झूठा (false allegation of rape) मामला दर्ज कराना महंगा पड़ गया. न्यायालय ने महिला को 10 साल की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार, लगभग 13 साल पहले जीरापुर थाने में एक महिला ने चार लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. इस मामले की सुनवाई के दौरान महिला ने दुष्कर्म न होने की बात कही और मामला आपसी विवाद का बताया. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष राघवेंद्र श्रीवास्तव ने आरोपियों केा दोष मुक्त करते हुए महिला को 10 साल की सजा सुनाई. (False Allegation of Rape in Rajgarh madhya pradesh)

महिला अपने लगाए आरोपों से पलटी

जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2008 में महिला ने जीरापुर थाने में चार लोगों के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की थी. इस मामले की न्यायालय में सुनवाई के दौरान महिला अपने आरोपों से पलट गई और उसने शिकायत की वजह जमीन विवाद बताया. न्यायालय ने महिला को अपना पक्ष रखने का दो बार मौका दिया, लेकिन महिला ने दुष्कर्म की वारदात से इनकार कर दिया.

महिला द्वारा दुष्कर्म की बात नकारे जाने के बाद आरोपियों को दोष मुक्त कर महिला पर अभियोग चलाया. इसके बाद महिला को 10 साल की जेला और दो हजार का जुर्माना लगाया हैं.

ये भी पढ़ें: पुलिस पर लगा लूट का आरोप निकला झूठा, आरोप लगाने वाले के खिलाफ केस दर्ज

दो लोगों पर पुलिस ने की थी कार्रवाई

जीरापुर के थाना प्रभारी जे एस मंडोविया ने बताया कि, जब महिला ने रिपोर्ट लिखाई थी तब दो लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और बाद में दो पर कार्रवाई हुई. इसके बाद महिला साक्ष्य नहीं दे पाई. न्यायालय ने महिला को 10 साल की सजा सुनाई है.

(आईएएनएस)

राजगढ़: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक महिला को दुष्कर्म का झूठा (false allegation of rape) मामला दर्ज कराना महंगा पड़ गया. न्यायालय ने महिला को 10 साल की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार, लगभग 13 साल पहले जीरापुर थाने में एक महिला ने चार लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. इस मामले की सुनवाई के दौरान महिला ने दुष्कर्म न होने की बात कही और मामला आपसी विवाद का बताया. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष राघवेंद्र श्रीवास्तव ने आरोपियों केा दोष मुक्त करते हुए महिला को 10 साल की सजा सुनाई. (False Allegation of Rape in Rajgarh madhya pradesh)

महिला अपने लगाए आरोपों से पलटी

जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2008 में महिला ने जीरापुर थाने में चार लोगों के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की थी. इस मामले की न्यायालय में सुनवाई के दौरान महिला अपने आरोपों से पलट गई और उसने शिकायत की वजह जमीन विवाद बताया. न्यायालय ने महिला को अपना पक्ष रखने का दो बार मौका दिया, लेकिन महिला ने दुष्कर्म की वारदात से इनकार कर दिया.

महिला द्वारा दुष्कर्म की बात नकारे जाने के बाद आरोपियों को दोष मुक्त कर महिला पर अभियोग चलाया. इसके बाद महिला को 10 साल की जेला और दो हजार का जुर्माना लगाया हैं.

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दो लोगों पर पुलिस ने की थी कार्रवाई

जीरापुर के थाना प्रभारी जे एस मंडोविया ने बताया कि, जब महिला ने रिपोर्ट लिखाई थी तब दो लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और बाद में दो पर कार्रवाई हुई. इसके बाद महिला साक्ष्य नहीं दे पाई. न्यायालय ने महिला को 10 साल की सजा सुनाई है.

(आईएएनएस)

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