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कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद पर FIR दर्ज करने का आदेश, जानिए क्या है मामला

सलमान खुर्शीद (salman khurshid) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया है. हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों से करने के मामले में ऐसा किया गया है. कोर्ट ने माना कि सलमान खुर्शीद के खिलाफ संज्ञेय अपराध का मामला बनता है.

salman khurshid
कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद
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Published : Dec 22, 2021, 10:18 PM IST

लखनऊ . कोर्ट ने हिंदुत्व की तुलना बोको हरम व आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से करने के मामले में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने माना कि सलमान खुर्शीद के खिलाफ संज्ञेय अपराध का मामला बनता है. कोर्ट ने थानाध्यक्ष बख्शी का तालाब को आदेश दिया है कि वह मुकदमा दर्ज कर एफआईआर की प्रति तीन दिन में अदालत में प्रस्तुत करें.

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी ने यह आदेश अधिवक्ता शुभांशी तिवारी के प्रार्थना पत्र पर पारित किया. प्रार्थना पत्र में कहा गया कि अपनी पुस्तक 'सनराइज ओवर अयोध्या' में हिंदुत्व की तुलना बोको हरम व आईएसआईएस जैसे इस्लामी आतंकी संगठनों से कर के सलमान खुर्शीद ने धार्मिक भावनाओं पर आघात किया है.

कहा गया कि सलमान खुर्शीद एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के साथ-साथ कई मंत्री पदों पर भी रह चुके हैं, इसके बावजूद उनके द्वारा लिखी गई 'सनराइज ओवर अयोध्या' नामक पुस्तक को पढ़ने के बाद पुस्तक के कुछ अंश अत्यंत विवादास्पद व हिंदू धर्म पर कुठाराघात करने वाले लगे.

आरोप है कि पुस्तक के पृष्ठ 113 पर अध्याय 6 में द सैफर्न स्काई पर एक लाइन लिखी है जिसमें सनातन धर्म की तुलना इस्लामिक जिहादी व आतंकी संगठन आईएसआईएस व बोकोहरम से की गई है. कहा गया कि इस प्रकार बिना किसी आधार व साक्ष्य के उसके धर्म पर कुठाराघात करना नैतिक व विधिक रूप से गलत है.

यह भी पढ़ें : पिछली सरकारें राम भक्तों पर चलवाती थीं गोलियां, भाजपा बनवा रही मंदिर : योगी

यह भी कहा गया है कि सलमान खुर्शीद को धर्म, ग्रंथ एवं पंथों की कोई जानकारी नहीं है. इस प्रकार हिंदुत्व पर अनर्गल टिप्पणी करना मात्र दो समुदायों के बीच धार्मिक विद्वेष भड़काने के लिए किया जान पड़ता है. साथ ही इसका उद्देश्य समाज में वैमनस्यता बढ़ाकर उन पर राजनीतिक रोटियां सेकना है.

पढ़ें- लखीमपुर खीरी में छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल बोले- योगी सबसे डरपोक मुख्यमंत्री

लखनऊ . कोर्ट ने हिंदुत्व की तुलना बोको हरम व आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से करने के मामले में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने माना कि सलमान खुर्शीद के खिलाफ संज्ञेय अपराध का मामला बनता है. कोर्ट ने थानाध्यक्ष बख्शी का तालाब को आदेश दिया है कि वह मुकदमा दर्ज कर एफआईआर की प्रति तीन दिन में अदालत में प्रस्तुत करें.

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी ने यह आदेश अधिवक्ता शुभांशी तिवारी के प्रार्थना पत्र पर पारित किया. प्रार्थना पत्र में कहा गया कि अपनी पुस्तक 'सनराइज ओवर अयोध्या' में हिंदुत्व की तुलना बोको हरम व आईएसआईएस जैसे इस्लामी आतंकी संगठनों से कर के सलमान खुर्शीद ने धार्मिक भावनाओं पर आघात किया है.

कहा गया कि सलमान खुर्शीद एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के साथ-साथ कई मंत्री पदों पर भी रह चुके हैं, इसके बावजूद उनके द्वारा लिखी गई 'सनराइज ओवर अयोध्या' नामक पुस्तक को पढ़ने के बाद पुस्तक के कुछ अंश अत्यंत विवादास्पद व हिंदू धर्म पर कुठाराघात करने वाले लगे.

आरोप है कि पुस्तक के पृष्ठ 113 पर अध्याय 6 में द सैफर्न स्काई पर एक लाइन लिखी है जिसमें सनातन धर्म की तुलना इस्लामिक जिहादी व आतंकी संगठन आईएसआईएस व बोकोहरम से की गई है. कहा गया कि इस प्रकार बिना किसी आधार व साक्ष्य के उसके धर्म पर कुठाराघात करना नैतिक व विधिक रूप से गलत है.

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यह भी कहा गया है कि सलमान खुर्शीद को धर्म, ग्रंथ एवं पंथों की कोई जानकारी नहीं है. इस प्रकार हिंदुत्व पर अनर्गल टिप्पणी करना मात्र दो समुदायों के बीच धार्मिक विद्वेष भड़काने के लिए किया जान पड़ता है. साथ ही इसका उद्देश्य समाज में वैमनस्यता बढ़ाकर उन पर राजनीतिक रोटियां सेकना है.

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