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कोयला घोटाला मामले में सीबीआई पूछताछ के बाद माझी के गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक

सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में घोटाले के कथित सरगना अनूप माझी उर्फ लाला सहित कई अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था. सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 'ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड' की खदानों में अवैध कोयला खनन के कथित सरगना अनूप माझी से कोयला घोटाला मामले में आज पूछताछ की जबकि उच्चतम न्यायालय ने माझी को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया.

कोयला घोटाला मामले में सीबीआई पूछताछ के बाद माझी के गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक
कोयला घोटाला मामले में सीबीआई पूछताछ के बाद माझी के गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक
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Published : Mar 30, 2021, 2:32 PM IST

नई दिल्ली : सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 'ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड' की खदानों में अवैध कोयला खनन के कथित सरगना अनूप माझी से कोयला घोटाला मामले में आज पूछताछ की.

उच्चतम न्यायालय ने माझी की गिरफ्तारी पर छह अप्रैल तक के लिये रोक लगा दी थी.

पढ़ें : कोयला घोटाले में आरोपी अनूप माझी सीबीआई के सामने पेश

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा था, 'याचिकाकर्ता को छह अप्रैल तक गिरफ्तार नहीं किया जाए. मामले के गुण-दोष पर विचार किये बिना यह आदेश जारी किया गया है. हम स्पष्ट करते हैं कि यह आदेश जांच को प्रतिबंधित नहीं करेगा.'

पीठ ने माझी को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया. करोड़ों रुपये का यह कोयला खनन घोटाला राज्य के कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों में स्थित ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) खदानों से संबंधित है.

पढ़ें : प.बंगाल : कोयला घोटाला मामले में ED की छापेमारी

सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में घोटाले के कथित सरगना अनूप माझी उर्फ लाला, ईसीएल के महाप्रबंधकों अमित कुमार एवं जयेश चंद्र राय, ईसीएल के सुरक्षा प्रमुख तन्मय दास, कुनुस्तोरिया इलाके के सुरक्षा निरीक्षक धनंजय राय और कजोरा इलाके के सुरक्षा प्रभारी देबाशीष मुखर्जी के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

नई दिल्ली : सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 'ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड' की खदानों में अवैध कोयला खनन के कथित सरगना अनूप माझी से कोयला घोटाला मामले में आज पूछताछ की.

उच्चतम न्यायालय ने माझी की गिरफ्तारी पर छह अप्रैल तक के लिये रोक लगा दी थी.

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न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा था, 'याचिकाकर्ता को छह अप्रैल तक गिरफ्तार नहीं किया जाए. मामले के गुण-दोष पर विचार किये बिना यह आदेश जारी किया गया है. हम स्पष्ट करते हैं कि यह आदेश जांच को प्रतिबंधित नहीं करेगा.'

पीठ ने माझी को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया. करोड़ों रुपये का यह कोयला खनन घोटाला राज्य के कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों में स्थित ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) खदानों से संबंधित है.

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सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में घोटाले के कथित सरगना अनूप माझी उर्फ लाला, ईसीएल के महाप्रबंधकों अमित कुमार एवं जयेश चंद्र राय, ईसीएल के सुरक्षा प्रमुख तन्मय दास, कुनुस्तोरिया इलाके के सुरक्षा निरीक्षक धनंजय राय और कजोरा इलाके के सुरक्षा प्रभारी देबाशीष मुखर्जी के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

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