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लखीमपुर हिंसा : तीन और आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, आशीष की जमानत पर सुनवाई कल - आशीष की जमानत

लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा और किसानों पर थार चढ़ाने के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी सीजेएम अदालत से खारिज हो गई है. आशीष मिश्र की जमानत पर सुनवाई बुधवार को होगी.

लखीमपुर हिंसा
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Published : Nov 3, 2021, 1:39 AM IST

लखनऊ : सीजेएम अदालत ने तीन अक्टूबर को तिकोनिया में हुई हिंसा और किसानों पर थार चढ़ाने के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. एसपीओ एसपी यादव ने बताया कि तीनों की जमानत अर्जी दाखिल की गई थी. अदालत ने मोहित समेत तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

इन तीनों पर तीन अक्टूबर को मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की थार के पीछे चल रही स्कॉर्पियो में सवार होकर किसानों को रौंदने का आरोप है. मुख्य आरोपी आशीष मिश्र और दो अन्य आरोपियों की जमानत पर बुधवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी. अदालत ने मंगलवार को तिकोनिया काण्ड के सभी 13 आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा 14 नवम्बर तक बढ़ा दी.

तिकुनिया हिंसा मामले में मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में तीन आरोपी मोहित त्रिवेदी, रिंकू राणा और धर्मेंद्र बंजारा की जमानत पर सुनवाई हुई. अदालत में बचाव पक्ष ने अपने मुवक्किल के पक्ष में तमाम दलीलें दी. अभियोजन पक्ष ने इन दलीलों को अपने तर्कों से काट दिया और आरोपियों को जमानत देने का विरोध किया. अदालत ने बाद में तीनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. इन तीनों पर हत्या समेत तमाम धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं.

पढ़ें - जनता ने कांग्रेस को नकारा, किसानों के नाम पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहा था विपक्ष : विजयवर्गीय

एसपीओ एसपी यादव ने बताया कि मोहित, रिंकू और धर्मेंद्र की जमानत अर्जी लोअर कोर्ट से खारिज हो गई है. लखीमपुर हिंसा मामले में अब बुधवार को न्यायधीश मुकेश मिश्रा की अदालत में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र उर्फ मोनू, समेत लवकुश राणा और आशीष पाण्डेय की जमानत पर सुनवाई होनी है.

इधर अदालत ने तिकोनिया काण्ड में अभी तक गिरफ्तार सभी 13 आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा 14 नवम्बर तक बढ़ा दी गयी है.

लखनऊ : सीजेएम अदालत ने तीन अक्टूबर को तिकोनिया में हुई हिंसा और किसानों पर थार चढ़ाने के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. एसपीओ एसपी यादव ने बताया कि तीनों की जमानत अर्जी दाखिल की गई थी. अदालत ने मोहित समेत तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

इन तीनों पर तीन अक्टूबर को मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की थार के पीछे चल रही स्कॉर्पियो में सवार होकर किसानों को रौंदने का आरोप है. मुख्य आरोपी आशीष मिश्र और दो अन्य आरोपियों की जमानत पर बुधवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी. अदालत ने मंगलवार को तिकोनिया काण्ड के सभी 13 आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा 14 नवम्बर तक बढ़ा दी.

तिकुनिया हिंसा मामले में मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में तीन आरोपी मोहित त्रिवेदी, रिंकू राणा और धर्मेंद्र बंजारा की जमानत पर सुनवाई हुई. अदालत में बचाव पक्ष ने अपने मुवक्किल के पक्ष में तमाम दलीलें दी. अभियोजन पक्ष ने इन दलीलों को अपने तर्कों से काट दिया और आरोपियों को जमानत देने का विरोध किया. अदालत ने बाद में तीनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. इन तीनों पर हत्या समेत तमाम धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं.

पढ़ें - जनता ने कांग्रेस को नकारा, किसानों के नाम पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहा था विपक्ष : विजयवर्गीय

एसपीओ एसपी यादव ने बताया कि मोहित, रिंकू और धर्मेंद्र की जमानत अर्जी लोअर कोर्ट से खारिज हो गई है. लखीमपुर हिंसा मामले में अब बुधवार को न्यायधीश मुकेश मिश्रा की अदालत में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र उर्फ मोनू, समेत लवकुश राणा और आशीष पाण्डेय की जमानत पर सुनवाई होनी है.

इधर अदालत ने तिकोनिया काण्ड में अभी तक गिरफ्तार सभी 13 आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा 14 नवम्बर तक बढ़ा दी गयी है.

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