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Petrol-Diesel Price : छत्तीसगढ़ की जनता के लिए खुशखबरी, बघेल सरकार ने घटाया वैट - पेट्रोल डीजल का रेट

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं.

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Published : Nov 22, 2021, 4:05 PM IST

Updated : Nov 22, 2021, 6:06 PM IST

रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए. इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोल-डीजल (Diesel Petrol) के वैट पर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने पेट्रोल-डीजल के वैट (VAT Cut In Diesel Petrol) में कटौती की है. पेट्रोल पर 1 प्रतिशत और डीजल पर 2 प्रतिशत वैट की कटौती की गई है. इस कटौती के बाद हो रहे 1000 करोड़ रुपए के घाटे का वहन राज्य सरकार करेगी.

कैबिनेट बैठक में हुए ये अहम फैसले

  • स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य के शासकीय एवं निजी विद्यालयों की कक्षाएं संपूर्ण COVID19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूर्ण उपस्थिति के साथ नियमित रूप से संचालित करने का फैसला लिया गया.
  • सरगुजा एवं बस्तर संभाग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के संभाग स्तरीय पदों की रिक्तियों का चयन इन क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों से करने का फैसला.
  • छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमाण्डर चयन परीक्षा वर्ष 2021 के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के ऊंचाई और सीना के माप में दी गई छूट.
  • ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए जारी प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि को एक बार के लिए शिथिल करने का निर्णय.
  • शिक्षाकर्मियों को बड़ी राहत देते हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति के प्रावधान को शिथिल किया गया. जिसके तहत प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, शिक्षक एवं व्याख्याता के पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय भर्ती नियमों में प्रावधानित 5 वर्ष के अनुभव को एक बार के लिए शिथिल करते हुए 3 वर्ष के अनुभव के आधार पर पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया. संविलियन हुए शिक्षाकर्मियों को जहां उनकी सेवा अवधि का लाभ मिलने से वे पदोन्नत हो सकेंगे, वहीं बच्चों को उनके शिक्षकीय अनुभव का लाभ मिलेगा.
  • राज्य में हुक्काबार के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक-2021 के प्रारूप का अनुमोदन.
  • नगरीय निकायों के संपादित किए जाने वाले सार्वजनिक जन उपयोगी कार्य के लिए संबंधित निकाय द्वारा आवेदन किए जाने पर एक रूपए प्रति वर्गफुट के मान से भूमि आबंटित करने का निर्णय.
  • छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड CSIDC द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु आपसी सहमति से निजी भूमि के क्रय नीति में संशोधन का फैसला.
  • औद्योगिक आर्थिक मंदी, Covid दुष्प्रभाव के कारण स्टील उद्योग को प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 20-21 में ऊर्जा प्रभार में छूट हेतु घोषित विशेष राहत पैकेज की 31 मार्च 2021 को समाप्त रही वैधता को जुलाई 2021 तक बढ़ाया गया.
  • छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व एवं पश्चात मोटरयानों पर बकाया कर के एकमुश्त निपटान योजना-2020 को पुनः लागू करने का निर्णय. एक मुश्त निपटान योजना की अवधि एक सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक होगी.
  • जिला बस्तर के दरभा थानांतर्गत झीरम घाटी क्षेत्र में 25 मई 2013 को घटित नक्सली घटना की जांच के लिए दो सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया.
  • समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग के लिए मंत्रि-मंडलीय उप समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधनों और नवीन अनुशंसाओं के साथ विगत खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 की धान एवं मक्का उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग नीति को खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में लागू करने का निर्णय लिया गया.
  • खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में छग राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. को धान उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में प्रदत्त 14,700 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति का 31 अक्टूबर 2022 पुनर्वैधीकरण करने का निर्णय.
  • धान उपार्जन वर्ष 2020-21 में सहकारी समितियों को धान उपार्जन में हुए नुकसान से बचाने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए एकमुश्त क्षतिपूर्ति सहायता राशि मिलेगी.
  • खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान में से सरप्लस (अतिशेष) धान की नीलामी के माध्यम से निराकरण हेतु मंत्रि-मण्डलीय उप समिति की बैठक में लिए गए निर्णय का अनुसमर्थन किया.
  • खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में कस्टम मिलिंग अनुबंध की बचत धान की मात्रा का निरस्तीकरण और उस पर प्रस्तावित पेनाल्टी को माफ करने का निर्णय.
  • छत्तीसगढ़ के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय एवं फिजियोथेरैपी महाविद्यालय में प्राध्यापक और सह प्राध्यापक के पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाने और पदोन्नति नियमों में एक बार छूट देने का निर्णय लिया गया. इसके साथ ही प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में संविदा में कार्यरत शिक्षकों को उनकी सेवा अवधि को आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट देने, उन्हें सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक भी देने का निर्णय लिया गया. बोनस अंकों की अधिकतम सीमा 10 अंकों तक होगी.
  • संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति के लिए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-1988 में निर्धारित अर्हता अनुभव को केवल एक बार के लिए शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव की अवधि को दो वर्ष करने का निर्णय लिया गया.

बैठक के पहले सीजी कैम्प पोर्टल का उद्घाटन

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) से पहले सीजी कैम्प पोर्टल का उद्घाटन किया. यह पोर्टल राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की मॉनिटरिंग का ऑनलाइन एडवांस प्लेटफॉर्म है. इस पोर्टल में मुख्य रूप से शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, सीजी ई डिस्ट्रिक्ट, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी.

एकीकृत डैशबोर्ड में वास्तविक समय पर प्रमुख योजनाओं की उपलब्ध होगी जानकारी

सीजी कैम्प पोर्टल के जरिए प्राथमिकता वाली योजनाओं की किसी भी जिले की विभिन्न समय अवधि की प्रगति, जिलों की प्रगति का तुलनात्मक आकलन किया जा सकता है. इस एकीकृत डैशबोर्ड में वास्तविक समय पर राज्य की प्रमुख योजनाओं की जानकारी उपलब्ध होगी. इसके माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी का काम होगा. जनता की शिकायतों के निराकरण के लिए जन शिकायत पोर्टल तैयार किया गया है. जन शिकायत पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकता है. पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन कर आम नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. शिकायतों की जानकारी , निदान और मॉनिटरिंग के लिए जिलेवार, विभागवार जानकारी डैशबोर्ड पर रहेगी.

पढ़ेंः UP Assembly Election 2022 : गोरखपुर पहुंचे जेपी नड्डा, बूथ अध्‍यक्षों को देंगे जीत का मंत्र

रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए. इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोल-डीजल (Diesel Petrol) के वैट पर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने पेट्रोल-डीजल के वैट (VAT Cut In Diesel Petrol) में कटौती की है. पेट्रोल पर 1 प्रतिशत और डीजल पर 2 प्रतिशत वैट की कटौती की गई है. इस कटौती के बाद हो रहे 1000 करोड़ रुपए के घाटे का वहन राज्य सरकार करेगी.

कैबिनेट बैठक में हुए ये अहम फैसले

  • स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य के शासकीय एवं निजी विद्यालयों की कक्षाएं संपूर्ण COVID19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूर्ण उपस्थिति के साथ नियमित रूप से संचालित करने का फैसला लिया गया.
  • सरगुजा एवं बस्तर संभाग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के संभाग स्तरीय पदों की रिक्तियों का चयन इन क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों से करने का फैसला.
  • छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमाण्डर चयन परीक्षा वर्ष 2021 के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के ऊंचाई और सीना के माप में दी गई छूट.
  • ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए जारी प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि को एक बार के लिए शिथिल करने का निर्णय.
  • शिक्षाकर्मियों को बड़ी राहत देते हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति के प्रावधान को शिथिल किया गया. जिसके तहत प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, शिक्षक एवं व्याख्याता के पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय भर्ती नियमों में प्रावधानित 5 वर्ष के अनुभव को एक बार के लिए शिथिल करते हुए 3 वर्ष के अनुभव के आधार पर पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया. संविलियन हुए शिक्षाकर्मियों को जहां उनकी सेवा अवधि का लाभ मिलने से वे पदोन्नत हो सकेंगे, वहीं बच्चों को उनके शिक्षकीय अनुभव का लाभ मिलेगा.
  • राज्य में हुक्काबार के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक-2021 के प्रारूप का अनुमोदन.
  • नगरीय निकायों के संपादित किए जाने वाले सार्वजनिक जन उपयोगी कार्य के लिए संबंधित निकाय द्वारा आवेदन किए जाने पर एक रूपए प्रति वर्गफुट के मान से भूमि आबंटित करने का निर्णय.
  • छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड CSIDC द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु आपसी सहमति से निजी भूमि के क्रय नीति में संशोधन का फैसला.
  • औद्योगिक आर्थिक मंदी, Covid दुष्प्रभाव के कारण स्टील उद्योग को प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 20-21 में ऊर्जा प्रभार में छूट हेतु घोषित विशेष राहत पैकेज की 31 मार्च 2021 को समाप्त रही वैधता को जुलाई 2021 तक बढ़ाया गया.
  • छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व एवं पश्चात मोटरयानों पर बकाया कर के एकमुश्त निपटान योजना-2020 को पुनः लागू करने का निर्णय. एक मुश्त निपटान योजना की अवधि एक सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक होगी.
  • जिला बस्तर के दरभा थानांतर्गत झीरम घाटी क्षेत्र में 25 मई 2013 को घटित नक्सली घटना की जांच के लिए दो सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया.
  • समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग के लिए मंत्रि-मंडलीय उप समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधनों और नवीन अनुशंसाओं के साथ विगत खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 की धान एवं मक्का उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग नीति को खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में लागू करने का निर्णय लिया गया.
  • खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में छग राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. को धान उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में प्रदत्त 14,700 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति का 31 अक्टूबर 2022 पुनर्वैधीकरण करने का निर्णय.
  • धान उपार्जन वर्ष 2020-21 में सहकारी समितियों को धान उपार्जन में हुए नुकसान से बचाने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए एकमुश्त क्षतिपूर्ति सहायता राशि मिलेगी.
  • खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान में से सरप्लस (अतिशेष) धान की नीलामी के माध्यम से निराकरण हेतु मंत्रि-मण्डलीय उप समिति की बैठक में लिए गए निर्णय का अनुसमर्थन किया.
  • खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में कस्टम मिलिंग अनुबंध की बचत धान की मात्रा का निरस्तीकरण और उस पर प्रस्तावित पेनाल्टी को माफ करने का निर्णय.
  • छत्तीसगढ़ के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय एवं फिजियोथेरैपी महाविद्यालय में प्राध्यापक और सह प्राध्यापक के पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाने और पदोन्नति नियमों में एक बार छूट देने का निर्णय लिया गया. इसके साथ ही प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में संविदा में कार्यरत शिक्षकों को उनकी सेवा अवधि को आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट देने, उन्हें सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक भी देने का निर्णय लिया गया. बोनस अंकों की अधिकतम सीमा 10 अंकों तक होगी.
  • संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति के लिए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-1988 में निर्धारित अर्हता अनुभव को केवल एक बार के लिए शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव की अवधि को दो वर्ष करने का निर्णय लिया गया.

बैठक के पहले सीजी कैम्प पोर्टल का उद्घाटन

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) से पहले सीजी कैम्प पोर्टल का उद्घाटन किया. यह पोर्टल राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की मॉनिटरिंग का ऑनलाइन एडवांस प्लेटफॉर्म है. इस पोर्टल में मुख्य रूप से शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, सीजी ई डिस्ट्रिक्ट, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी.

एकीकृत डैशबोर्ड में वास्तविक समय पर प्रमुख योजनाओं की उपलब्ध होगी जानकारी

सीजी कैम्प पोर्टल के जरिए प्राथमिकता वाली योजनाओं की किसी भी जिले की विभिन्न समय अवधि की प्रगति, जिलों की प्रगति का तुलनात्मक आकलन किया जा सकता है. इस एकीकृत डैशबोर्ड में वास्तविक समय पर राज्य की प्रमुख योजनाओं की जानकारी उपलब्ध होगी. इसके माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी का काम होगा. जनता की शिकायतों के निराकरण के लिए जन शिकायत पोर्टल तैयार किया गया है. जन शिकायत पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकता है. पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन कर आम नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. शिकायतों की जानकारी , निदान और मॉनिटरिंग के लिए जिलेवार, विभागवार जानकारी डैशबोर्ड पर रहेगी.

पढ़ेंः UP Assembly Election 2022 : गोरखपुर पहुंचे जेपी नड्डा, बूथ अध्‍यक्षों को देंगे जीत का मंत्र

Last Updated : Nov 22, 2021, 6:06 PM IST
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