नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत के मामले में जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक राजू सिंह के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का आरोप तय किया है. स्पेशल जज विकास ढल ने इस मामले में गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 21 दिसंबर की तिथि तय की है.
कोर्ट ने राजू सिंह की पत्नी रेणु, राणा राजेश सिंह और रमेंद्र सिंह पर साक्ष्य मिटाने का आरोप तय किया है. कोर्ट ने इस मामले के शिकायतकर्ता और मृत महिला के पति विकास गुप्ता को अपना बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है. इसके अलावे कोर्ट ने घटना के समय डीजे बजा रहे विकास को बयान दर्ज कराने के लिए 22 दिसंबर को तलब किया है.
दरअसल, नववर्ष की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर 2018 को अंबेडकर कॉलोनी मंडी गांव के रोज फार्म में हर्ष फायरिंग के दौरान महिला अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी. शिकायतकर्ता विकास गुप्ता के मुताबिक, उनकी पत्नी ने राजू सिंह को गले लगाया. इसके बाद वो उसके साथ डांस करने के लिए डीजे के पास चले गए. इस दौरान उसने देखा कि राजू सिंह, उनके सुरक्षा गार्ड और कुछ दूसरे लोग अपने-अपने हथियारों से हवा में फायर कर रहे थे. पांच मिनट के बाद देखा कि राजू सिंह दोबारा हवा में फायर कर रहा था. अचानक शिकायतकर्ता ने देखा की उसकी पत्नी गिर गई.
शिकायतकर्ता ने देखा कि उसकी पत्नी बेहोश है और उसके चेहरे पर खून है. इसके बाद कुछ लोगों के साथ अपनी पत्नी को लेकर इनोवा कार में फोर्टिस अस्पताल ले गए. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 सितंबर 2019 को चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2023 को चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. बता दें, राजू सिंह बिहार के मुजफ्फरपुर से विधायक रह चुके हैं. वो पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर 2005 में साहेबगंज से विधायक चुने गए थे.