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केंद्र ने बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के तहत राज्यों को जीएसटी मुआवजा जारी किया - Comptroller and Accountant General

वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के बदले बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के तहत विधायिका के साथ 44,000 करोड़ रुपये की शेष राशि जारी की. पढ़िए वरिष्ठ संवाददाता कृष्णानंद त्रिपाठी की रिपोर्ट.

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Published : Oct 28, 2021, 7:00 PM IST

नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के बदले बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के तहत विधायिका के साथ 44,000 करोड़ रुपये की शेष राशि जारी की.

यह तीसरी बार है जब केंद्र ने चालू वित्त वर्ष में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में जीएसटी मुआवजा जारी किया है, जिससे इस वर्ष इस तरह के ऋणों की कुल राशि 1.59 लाख करोड़ रुपये हो गई है.

इससे पहले केंद्र ने इस साल जुलाई में 75,000 करोड़ रुपये जारी किए थे और फिर में इस साल अक्टूबर में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 40,000 करोड़ रुपये जारी किए गए. इस तरह पहली दो किस्तों में जारी की गई कुल राशि 1.15 लाख करोड़ रुपये हो गई.

वित्त मंत्रालय ने कहा, '1.59 लाख करोड़ रुपये की यह राशि एक लाख करोड़ रुपये (उपकर कलेक्शन के आधार पर) से अधिक मुआवजे के ऊपर होगी, जो इस वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विधायिका के साथ जारी किए जाने का अनुमान है.'

मंत्रालय की गणना के अनुसार, 2.59 लाख करोड़ रुपये की राशि चालू वित्त वर्ष में एकत्रित जीएसटी मुआवजे की राशि से अधिक होने की उम्मीद है.

इस साल मई में जीएसटी परिषद की 43 वीं बैठक में केंद्र और राज्यों दोनों ने सहमति व्यक्त की कि केंद्र चालू वित्त वर्ष में 1.59 लाख करोड़ रुपये उधार लेगा और इसे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जारी करेगा.

केंद्र राज्यों को जीएसटी मुआवजा क्यों देता है?

राज्यों को जीएसटी मुआवजा अधिनियम 2017 के तहत, केंद्र संवैधानिक रूप से पांच साल की अवधि के लिए किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राजस्व संग्रह में किसी भी कमी को पूरा करने के लिए बाध्य है.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मनाने के लिए, केंद्र ने उन्हें उन राज्य करों और शुल्कों के संग्रह में किसी भी कमी के लिए क्षतिपूर्ति करने का वादा किया, जिन्हें गुड्स और सर्विस टेक्स कर में शामिल किया गया है.

मुआवजे की राशि की गणना वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य के राजस्व संग्रह में 14% वार्षिक वृद्धि को आधार मानकर इसकी गणना की जाती है.

कानून के तहत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भुगतान की जाने वाली मुआवजे की राशि को हर साल संयोजित किया जाता है.

राज्य के राजस्व संग्रह में किसी भी कमी की गणना और निपटान द्विमासिक आधार पर किया जाता है और एक वर्ष में राज्य को भुगतान की जाने वाली जीएसटी मुआवजे की कुल राशि का पता नियंत्रक और महालेखाकार (Comptroller and Accountant General ) द्वारा लगाया जाता है.

मुआवजे का भुगतान ऋण के रूप में क्यों किया जाता है?

जीएसटी कानून के तहत, केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जुलाई 2017 में जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद किसी भी राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए जीएसटी मुआवजा उपकर एकत्र करता है.

कानून में प्रावधान है कि केंद्र राज्यों को पांच साल की अवधि के लिए मुआवजा देगा. जुलाई 2017 से शुरू हुई यह सुविधा अगले साल जून में खत्म हो जाएगी.

पहले तीन वर्षों के लिए, केंद्र को जीएसटी उपकर संग्रह से राज्यों को जीएसटी मुआवजे का भुगतान करने में कोई गंभीर कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा.

हालांकि, कोविड -19 वैश्विक महामारी के प्रकोप के कारण, केंद्र का राजस्व संग्रह और जीएसटी उपकर संग्रह पिछले साल कम हो गया.

इसने केंद्र को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भारतीय रिजर्व बैंक की मदद से बनाई गई बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के रूप में जीएसटी मुआवजे के भुगतान को स्वीकार करने के लिए राजी करने के लिए मजबूर कर दिया. इन ऋणों को बाद में केंद्र द्वारा जीएसटी उपकर संग्रह की अवधि 2022 से आगे बढ़ाकर चुकाया जाएगा.

पढ़ें - भारत में सोने की मांग कोविड-पूर्व स्तर पर वापस, सितंबर तिमाही में 47% का उछाल : डब्ल्यूजीसी

केंद्र ने पिछले साल कितना भुगतान किया?

वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्र ने राज्यों को जीएसटी मुआवजे के भुगतान में कमी को पाटने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को बैक-टू-बैक ऋण की व्यवस्था करने के समान सिद्धांत को अपनाया था.

पिछले साल, केंद्र ने बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के रूप में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 1.1 लाख करोड़ रुपये की राशि जारी की थी.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आज 44,000 करोड़ रुपये जारी करने के साथ, केंद्र ने दो वित्तीय वर्षों – वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 में बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के रूप में 2.69 लाख करोड़ रुपये की संचयी राशि जारी की है.

अधिकारियों ने कहा कि सभी पात्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के तहत मुआवजे की कमी के वित्तपोषण की व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की है.

केंद्र ने राज्यों को बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के तहत सहायता जारी करने की शुरुआत की है, ताकि वे चल रही महामारी के दौरान अपने पूंजीगत व्यय को बनाए रख सकें, जिसने देश में अब तक 4,56,000 से अधिक लोगों और दुनिया भर में लगभग 5 मिलियन लोगों की जान ले ली है.

केंद्र ने 44,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था कैसे की?

केंद्र ने 5.69% की औसत दर से भारत सरकार की पांच वर्षीय प्रतिभूतियों को जारी कर 44,000 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की है, जिसे आज जारी किया गया है. अधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार को इस खाते में बाजारों से कोई अतिरिक्त पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा. उम्मीद है कि इस रिलीज से स्टेट को मदद मिलेगी.

नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के बदले बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के तहत विधायिका के साथ 44,000 करोड़ रुपये की शेष राशि जारी की.

यह तीसरी बार है जब केंद्र ने चालू वित्त वर्ष में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में जीएसटी मुआवजा जारी किया है, जिससे इस वर्ष इस तरह के ऋणों की कुल राशि 1.59 लाख करोड़ रुपये हो गई है.

इससे पहले केंद्र ने इस साल जुलाई में 75,000 करोड़ रुपये जारी किए थे और फिर में इस साल अक्टूबर में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 40,000 करोड़ रुपये जारी किए गए. इस तरह पहली दो किस्तों में जारी की गई कुल राशि 1.15 लाख करोड़ रुपये हो गई.

वित्त मंत्रालय ने कहा, '1.59 लाख करोड़ रुपये की यह राशि एक लाख करोड़ रुपये (उपकर कलेक्शन के आधार पर) से अधिक मुआवजे के ऊपर होगी, जो इस वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विधायिका के साथ जारी किए जाने का अनुमान है.'

मंत्रालय की गणना के अनुसार, 2.59 लाख करोड़ रुपये की राशि चालू वित्त वर्ष में एकत्रित जीएसटी मुआवजे की राशि से अधिक होने की उम्मीद है.

इस साल मई में जीएसटी परिषद की 43 वीं बैठक में केंद्र और राज्यों दोनों ने सहमति व्यक्त की कि केंद्र चालू वित्त वर्ष में 1.59 लाख करोड़ रुपये उधार लेगा और इसे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जारी करेगा.

केंद्र राज्यों को जीएसटी मुआवजा क्यों देता है?

राज्यों को जीएसटी मुआवजा अधिनियम 2017 के तहत, केंद्र संवैधानिक रूप से पांच साल की अवधि के लिए किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राजस्व संग्रह में किसी भी कमी को पूरा करने के लिए बाध्य है.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मनाने के लिए, केंद्र ने उन्हें उन राज्य करों और शुल्कों के संग्रह में किसी भी कमी के लिए क्षतिपूर्ति करने का वादा किया, जिन्हें गुड्स और सर्विस टेक्स कर में शामिल किया गया है.

मुआवजे की राशि की गणना वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य के राजस्व संग्रह में 14% वार्षिक वृद्धि को आधार मानकर इसकी गणना की जाती है.

कानून के तहत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भुगतान की जाने वाली मुआवजे की राशि को हर साल संयोजित किया जाता है.

राज्य के राजस्व संग्रह में किसी भी कमी की गणना और निपटान द्विमासिक आधार पर किया जाता है और एक वर्ष में राज्य को भुगतान की जाने वाली जीएसटी मुआवजे की कुल राशि का पता नियंत्रक और महालेखाकार (Comptroller and Accountant General ) द्वारा लगाया जाता है.

मुआवजे का भुगतान ऋण के रूप में क्यों किया जाता है?

जीएसटी कानून के तहत, केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जुलाई 2017 में जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद किसी भी राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए जीएसटी मुआवजा उपकर एकत्र करता है.

कानून में प्रावधान है कि केंद्र राज्यों को पांच साल की अवधि के लिए मुआवजा देगा. जुलाई 2017 से शुरू हुई यह सुविधा अगले साल जून में खत्म हो जाएगी.

पहले तीन वर्षों के लिए, केंद्र को जीएसटी उपकर संग्रह से राज्यों को जीएसटी मुआवजे का भुगतान करने में कोई गंभीर कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा.

हालांकि, कोविड -19 वैश्विक महामारी के प्रकोप के कारण, केंद्र का राजस्व संग्रह और जीएसटी उपकर संग्रह पिछले साल कम हो गया.

इसने केंद्र को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भारतीय रिजर्व बैंक की मदद से बनाई गई बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के रूप में जीएसटी मुआवजे के भुगतान को स्वीकार करने के लिए राजी करने के लिए मजबूर कर दिया. इन ऋणों को बाद में केंद्र द्वारा जीएसटी उपकर संग्रह की अवधि 2022 से आगे बढ़ाकर चुकाया जाएगा.

पढ़ें - भारत में सोने की मांग कोविड-पूर्व स्तर पर वापस, सितंबर तिमाही में 47% का उछाल : डब्ल्यूजीसी

केंद्र ने पिछले साल कितना भुगतान किया?

वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्र ने राज्यों को जीएसटी मुआवजे के भुगतान में कमी को पाटने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को बैक-टू-बैक ऋण की व्यवस्था करने के समान सिद्धांत को अपनाया था.

पिछले साल, केंद्र ने बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के रूप में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 1.1 लाख करोड़ रुपये की राशि जारी की थी.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आज 44,000 करोड़ रुपये जारी करने के साथ, केंद्र ने दो वित्तीय वर्षों – वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 में बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के रूप में 2.69 लाख करोड़ रुपये की संचयी राशि जारी की है.

अधिकारियों ने कहा कि सभी पात्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के तहत मुआवजे की कमी के वित्तपोषण की व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की है.

केंद्र ने राज्यों को बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के तहत सहायता जारी करने की शुरुआत की है, ताकि वे चल रही महामारी के दौरान अपने पूंजीगत व्यय को बनाए रख सकें, जिसने देश में अब तक 4,56,000 से अधिक लोगों और दुनिया भर में लगभग 5 मिलियन लोगों की जान ले ली है.

केंद्र ने 44,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था कैसे की?

केंद्र ने 5.69% की औसत दर से भारत सरकार की पांच वर्षीय प्रतिभूतियों को जारी कर 44,000 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की है, जिसे आज जारी किया गया है. अधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार को इस खाते में बाजारों से कोई अतिरिक्त पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा. उम्मीद है कि इस रिलीज से स्टेट को मदद मिलेगी.

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