ETV Bharat / bharat

केंद्र ने 63 तौल, वजन मशीन विनिर्माताओं, आयातकों को कारण बताओ नोटिस - नियामकीय मानदंडों का अनुपालन

सरकार ने ई-कॉमर्स मंचों पर व्यक्तिगत वजन और माप मशीन (weighing and measuring instruments) मसलन किचन स्केल (रसोई में तौलने की मशीन) बेचने वाले 63 विनिर्माताओं, आयातकों और विक्रेताओं को नोटिस जारी किया है. नोटिस में पूछा गया है कि क्या उन्होंने सभी नियामकीय मानदंडों का अनुपालन किया है.

आयातकों को कारण बताओ नोटिस
आयातकों को कारण बताओ नोटिस
author img

By

Published : Aug 30, 2022, 2:28 PM IST

नई दिल्ली: सरकार ने ई-कॉमर्स मंचों पर व्यक्तिगत वजन और माप मशीन मसलन किचन स्केल (रसोई में तौलने की मशीन) बेचने वाले 63 विनिर्माताओं, आयातकों और विक्रेताओं को नोटिस जारी किया है. नोटिस में पूछा गया है कि क्या उन्होंने सभी नियामकीय मानदंडों का अनुपालन किया है. ई-कॉमर्स मंचों पर इन उत्पादों की अनधिकृत बिक्री के संबंध में कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद यह नोटिस भेजा है. एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को कहा गया कि यह पाया गया है कि इन उपकरणों के कुछ विनिर्माता और आयातक कानूनी प्रावधानों का पालन किए बिना ई-कॉमर्स मंचों पर तौल एवं वजन मशीनों को बेच रहे हैं.

पढ़ें: स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया और तेलंगाना के मंत्री केटीआर के बीच ट्विटर वॉर, जानिए क्या है मामला

बयान में कहा गया कि केंद्र ने विधिक माप विज्ञान विभाग के माध्यम से वजन और माप उपकरणों के 63 विनिर्माताओं / आयातकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर अनुपालन के संबंध में पूछा है. नोटिस में विनिर्माताओं, आयातकों और विक्रेताओं को मॉडल की मंजूरी, विनिर्माण/आयातक/डीलर लाइसेंस और वजन पैमाने के सत्यापन का विवरण उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई स्वतः संज्ञान के आधार पर की गई है.

पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस से जुड़े सभी मामलों को बंद कर दिया

यह देखा गया था कि वजन और माप उपकरणों के कुछ विनिर्माता/आयातक कानून के प्रावधानों का पालन किए बिना किचन स्केल और वजन मशीन बेच रहे हैं. विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के अनुसार विनिर्माताओं और आयातकों को अपने वजन और माप उपकरणों के मॉडल, विनिर्माण लाइसेंस, आयात पंजीकरण और सत्यापन/स्टांप के लिए मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है.

नई दिल्ली: सरकार ने ई-कॉमर्स मंचों पर व्यक्तिगत वजन और माप मशीन मसलन किचन स्केल (रसोई में तौलने की मशीन) बेचने वाले 63 विनिर्माताओं, आयातकों और विक्रेताओं को नोटिस जारी किया है. नोटिस में पूछा गया है कि क्या उन्होंने सभी नियामकीय मानदंडों का अनुपालन किया है. ई-कॉमर्स मंचों पर इन उत्पादों की अनधिकृत बिक्री के संबंध में कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद यह नोटिस भेजा है. एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को कहा गया कि यह पाया गया है कि इन उपकरणों के कुछ विनिर्माता और आयातक कानूनी प्रावधानों का पालन किए बिना ई-कॉमर्स मंचों पर तौल एवं वजन मशीनों को बेच रहे हैं.

पढ़ें: स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया और तेलंगाना के मंत्री केटीआर के बीच ट्विटर वॉर, जानिए क्या है मामला

बयान में कहा गया कि केंद्र ने विधिक माप विज्ञान विभाग के माध्यम से वजन और माप उपकरणों के 63 विनिर्माताओं / आयातकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर अनुपालन के संबंध में पूछा है. नोटिस में विनिर्माताओं, आयातकों और विक्रेताओं को मॉडल की मंजूरी, विनिर्माण/आयातक/डीलर लाइसेंस और वजन पैमाने के सत्यापन का विवरण उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई स्वतः संज्ञान के आधार पर की गई है.

पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस से जुड़े सभी मामलों को बंद कर दिया

यह देखा गया था कि वजन और माप उपकरणों के कुछ विनिर्माता/आयातक कानून के प्रावधानों का पालन किए बिना किचन स्केल और वजन मशीन बेच रहे हैं. विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के अनुसार विनिर्माताओं और आयातकों को अपने वजन और माप उपकरणों के मॉडल, विनिर्माण लाइसेंस, आयात पंजीकरण और सत्यापन/स्टांप के लिए मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.