नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान राहत कार्यों में शामिल लोगों सहित कोरोना पीड़ितों के परिजनों को भी अनुग्रह राशि दी जाएगी. सरकार ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि एनडीएमए ने कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की सिफारिश की है.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया है कि यदि मृत्यु का कारण COVID-19 प्रमाणित है तो अनुग्रह राशि मृतक के परिजनों को दी जाएगी. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि COVID-19 पीड़ितों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) से प्रदान की जाएगी.
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोविड-19 से मौत होने की बात प्रमाणित होने पर अनुग्रह राशि दी जाएगी.
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गौरतलब है कि तीन सितंबर को शीर्ष न्यायालय ने कोविड-19 से जान गंवा चुके लोगों के परिवारों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश तय करने में देरी होने को लेकर नाखुशी प्रकट की थी.
न्यायालय ने 30 जून को अपने फैसले में एनडीएमए को छह हफ्तों के अंदर अनुग्रह राशि के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करने का निर्देश दिया था.