नई दिल्ली : केंद्र ने 2022 के दिशानिर्देश टीवी चैनलों (TV Channels in India) के लिए अनुपालन को आसान बनाया है. भारत में टीवी चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग (Uplinking and Downlinking of TV Channels) के लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी मिल गई है. इस दिशा-निर्देश के तहत कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं लेनी होगी. भारतीय टेलीपोर्ट विदेशी चैनलों को अपलिंक भी कर सकते हैं. इसके साथ ही राष्ट्रीय/जनहित में सामग्री प्रसारित करना अनिवार्य होगा.
जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने बुधवार को सैटेलाइट टेलीविजन चैनल के लिए संशोधित अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देश जारी किए जिसके तहत अब भारतीय टेलीपोर्ट विदेशी चैनल को अपलिंक कर सकते हैं. सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने यहां संवाददाताओं से कहा कि भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनल के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश, 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है.
उन्होंने कहा कि नए दिशानिर्देशों के तहत टेलीविजन चैनल के लिए हर दिन 30 मिनट के लिए राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित से जुड़ी सामग्री प्रसारित करना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि नए दिशानिर्देशों के तहत कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण की अनुमति खत्म कर दी गई है. हालांकि, सीधा प्रसारण किए जाने वाले कार्यक्रमों का पूर्व पंजीकरण जरूरी होगा.
दिशानिर्देशों के अनुसार एक से अधिक टेलीपोर्ट या उपग्रह की सुविधाओं का उपयोग कर किसी चैनल को अपलिंक किया जा सकता है, हालांकि मौजूदा नियमों के तहत सिर्फ एक ही टेलीपोर्ट या उपग्रह के जरिए चैनल को अपलिंक किया जा सकता है. इन दिशानिर्देशों को 11 साल के बाद संशोधित किया गया है.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने बताया, 'हमने लगभग 11 वर्षों के बाद नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. हमने केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी ली है. पिछले कुछ वर्षों में हमने जो सुधार किया है, उसके अनुसार हमने व्यापार करने में आसानी के मामले में कई सुधार किए हैं. उन्होंने बताया, 'हमने एक प्रावधान रखा है कि राष्ट्रीय महत्व या राष्ट्रीय हित की चीजों के लिए 30 मिनट का स्लॉट दिया जाना चाहिए. इसके लिए 7-8 थीम दी गई हैं, जैसे कि महिला सशक्तिकरण, कृषि, अध्यापन. इस दिशानिर्देश में हमने सभी को बराबरी का मौका देने की कोशिश की है.'
(इनपुट-एजेंसी)