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One Nation One Election : केंद्र सरकार 'वन नेशन वन इलेक्शन' बिल को संसद में आसानी से पास करा सकती है : एक्सपर्ट

'एक राष्ट्र एक चुनाव' (One Nation One Election) की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है. इसके बाद से देश में सियासत तेज हो गई है. हालांकि कानून के एक्सपर्ट का कहना है कि संविधान का अनुच्छेद 327 एक साथ चुनाव कराने का अधिकार देता है. ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

वरिष्ठ संवैधानिक विशेषज्ञ
सत्य प्रकाश सिंह
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 1, 2023, 8:48 PM IST

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नई दिल्ली: भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव' नीति को लागू करने के लिए कदम उठाया है. इसे लेकर वरिष्ठ संवैधानिक विशेषज्ञ सत्य प्रकाश सिंह ने शुक्रवार को कहा कि सरकार को रणनीति को लागू करने के लिए संविधान में कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है.

उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 327 एक साथ चुनाव कराने का अधिकार देता है. सिंह ने कहा कि 'संविधान के अनुच्छेद 327 के अनुसार, केंद्र सरकार एक राष्ट्र-एक चुनाव के लिए विधेयक ला सकती है... संसद चुनाव प्रक्रिया से संबंधित या उसके संबंध में सभी मामलों के संबंध में प्रावधान करती है और तदनुसार पारित करती है.'

विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति का उल्लेख करते हुए, अनुच्छेद 327 में कहा गया है कि संसद समय-समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन के चुनावों से संबंधित या उसके संबंध में सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है. किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी भी सदन में मतदाता सूची की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों के उचित गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामले शामिल हैं.

सिंह ने कहा कि 1951 से 1967 के बीच हर बार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए. हालांकि, 1968 और 1969 में कुछ राज्य विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण यह चक्र बाधित हो गया.

जबकि कई केंद्रीय मंत्री इस प्रस्ताव को 'समय की ज़रूरत' बता रहे हैं, वहीं, विपक्षी सदस्य भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर अपने नवगठित भारत गठबंधन के डर से आम चुनाव को आगे बढ़ाने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) नेता डी. राजा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा भारत को लोकतंत्र की जननी होने की बात करते हैं...सरकार अन्य राजनीतिक दलों से चर्चा किए बिना एकतरफा फैसला कैसे ले सकती है. विपक्षी नेताओं ने कहा कि इससे देश के संघीय ढांचे को खतरा होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहले भी कई मौकों पर एक साथ चुनाव कराने की वकालत कर चुके हैं. मोदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता पर जोर देने वाले प्रमुख कारकों के रूप में वित्तीय बोझ और निरंतर चुनाव चक्र और विकास प्रयासों पर उनके नकारात्मक प्रभाव का हवाला दिया.

संविधान विशेषज्ञ सिंह ने कहा, 'यदि हम लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव एक साथ कराते हैं, तो एक बार का खर्च होगा, चुनाव ड्यूटी के लिए सरकारी अधिकारियों की एक बार की व्यस्तता होगी इत्यादि.'

केंद्र सरकार की यह पहल इस साल होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले आई है. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होंगे.

सूत्रों ने कहा कि केंद्र समय से पहले चुनाव करा सकता है या पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को अगले साल अप्रैल-मई तक के लिए टाल दिया जा सकता है, क्योंकि आम चुनाव फरवरी-मार्च में होने हैं.

अगले साल आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड सहित सात राज्यों में चुनाव होने हैं. केंद्र ने शुक्रवार को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया. सिंह ने कहा कि समिति 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र से पहले निश्चित रूप से अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है.

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नई दिल्ली: भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव' नीति को लागू करने के लिए कदम उठाया है. इसे लेकर वरिष्ठ संवैधानिक विशेषज्ञ सत्य प्रकाश सिंह ने शुक्रवार को कहा कि सरकार को रणनीति को लागू करने के लिए संविधान में कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है.

उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 327 एक साथ चुनाव कराने का अधिकार देता है. सिंह ने कहा कि 'संविधान के अनुच्छेद 327 के अनुसार, केंद्र सरकार एक राष्ट्र-एक चुनाव के लिए विधेयक ला सकती है... संसद चुनाव प्रक्रिया से संबंधित या उसके संबंध में सभी मामलों के संबंध में प्रावधान करती है और तदनुसार पारित करती है.'

विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति का उल्लेख करते हुए, अनुच्छेद 327 में कहा गया है कि संसद समय-समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन के चुनावों से संबंधित या उसके संबंध में सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है. किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी भी सदन में मतदाता सूची की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों के उचित गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामले शामिल हैं.

सिंह ने कहा कि 1951 से 1967 के बीच हर बार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए. हालांकि, 1968 और 1969 में कुछ राज्य विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण यह चक्र बाधित हो गया.

जबकि कई केंद्रीय मंत्री इस प्रस्ताव को 'समय की ज़रूरत' बता रहे हैं, वहीं, विपक्षी सदस्य भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर अपने नवगठित भारत गठबंधन के डर से आम चुनाव को आगे बढ़ाने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) नेता डी. राजा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा भारत को लोकतंत्र की जननी होने की बात करते हैं...सरकार अन्य राजनीतिक दलों से चर्चा किए बिना एकतरफा फैसला कैसे ले सकती है. विपक्षी नेताओं ने कहा कि इससे देश के संघीय ढांचे को खतरा होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहले भी कई मौकों पर एक साथ चुनाव कराने की वकालत कर चुके हैं. मोदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता पर जोर देने वाले प्रमुख कारकों के रूप में वित्तीय बोझ और निरंतर चुनाव चक्र और विकास प्रयासों पर उनके नकारात्मक प्रभाव का हवाला दिया.

संविधान विशेषज्ञ सिंह ने कहा, 'यदि हम लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव एक साथ कराते हैं, तो एक बार का खर्च होगा, चुनाव ड्यूटी के लिए सरकारी अधिकारियों की एक बार की व्यस्तता होगी इत्यादि.'

केंद्र सरकार की यह पहल इस साल होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले आई है. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होंगे.

सूत्रों ने कहा कि केंद्र समय से पहले चुनाव करा सकता है या पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को अगले साल अप्रैल-मई तक के लिए टाल दिया जा सकता है, क्योंकि आम चुनाव फरवरी-मार्च में होने हैं.

अगले साल आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड सहित सात राज्यों में चुनाव होने हैं. केंद्र ने शुक्रवार को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया. सिंह ने कहा कि समिति 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र से पहले निश्चित रूप से अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है.

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