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CBI notice Abhishek Banerjee: सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी को भेजे नोटिस को ठंडे बस्ते में डाला - सीबीआई नोटिस को ठंडे बस्ते में डाला

सीबीआई ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक उन्हें भेजे गए नोटिस पर रोक लगा दी है.

CBI puts on hold the notice sent to Abhishek Banerjee
सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी को भेजे नोटिस को ठंडे बस्ते में डाला
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Published : Apr 18, 2023, 2:19 PM IST

कोलकाता: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी को एक नया संदेश भेजा है, इसमें बताया गया है कि सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक उन्हें भेजे गए नोटिस पर रोक लगा दी गई है. सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित नेता कुंतल घोष द्वारा लगाए गए आरोपों पर पूछताछ के लिए सोमवार को बनर्जी को मध्य कोलकाता में एजेंसी के निजाम पैलेस कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश देते हुए नोटिस भेजा था.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई और ईडी को 24 अप्रैल तक पूछताछ करने की अनुमति देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के कुछ घंटे बाद तृणमूल नेता के पास यह नोटिस पहुंचा. सीबीआई के सोमवार के संचार को ट्वीट करते हुए, बनर्जी ने भाजपा पर उन्हें निशाना बनाने और परेशान करने के लिए बेताब होने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि पार्टी ने सीबीआई और ईडी को अदालत की अवमानना का पदार्फाश किया है.

ये भी पढ़ें- West Bengal News: सीएम के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने लगाया आरोप, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सीबीआई ने किया तलब

मंगलवार को कोलकाता के निजाम पैलेस में सीबीआई की भ्रष्टाचार रोधी शाखा के अधीक्षक के कार्यालय ने बनर्जी को एक नया पत्र भेजा, जिसमें उन्हें सोमवार के नोटिस को देश की शीर्ष अदालत के अगले आदेश तक स्थगित रखने की सूचना दी गई. 13 अप्रैल को, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सीबीआई और ईडी को निष्कासित युवा तृणमूल नेता कुंतल घोष द्वारा लगाए गए आरोपों पर बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दी थी. बनर्जी ने इस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी. सोमवार की सुबह, सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने 13 अप्रैल के आदेश पर 24 अप्रैल तक रोक लगा दी.
(आईएएनएस)

कोलकाता: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी को एक नया संदेश भेजा है, इसमें बताया गया है कि सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक उन्हें भेजे गए नोटिस पर रोक लगा दी गई है. सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित नेता कुंतल घोष द्वारा लगाए गए आरोपों पर पूछताछ के लिए सोमवार को बनर्जी को मध्य कोलकाता में एजेंसी के निजाम पैलेस कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश देते हुए नोटिस भेजा था.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई और ईडी को 24 अप्रैल तक पूछताछ करने की अनुमति देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के कुछ घंटे बाद तृणमूल नेता के पास यह नोटिस पहुंचा. सीबीआई के सोमवार के संचार को ट्वीट करते हुए, बनर्जी ने भाजपा पर उन्हें निशाना बनाने और परेशान करने के लिए बेताब होने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि पार्टी ने सीबीआई और ईडी को अदालत की अवमानना का पदार्फाश किया है.

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मंगलवार को कोलकाता के निजाम पैलेस में सीबीआई की भ्रष्टाचार रोधी शाखा के अधीक्षक के कार्यालय ने बनर्जी को एक नया पत्र भेजा, जिसमें उन्हें सोमवार के नोटिस को देश की शीर्ष अदालत के अगले आदेश तक स्थगित रखने की सूचना दी गई. 13 अप्रैल को, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सीबीआई और ईडी को निष्कासित युवा तृणमूल नेता कुंतल घोष द्वारा लगाए गए आरोपों पर बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दी थी. बनर्जी ने इस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी. सोमवार की सुबह, सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने 13 अप्रैल के आदेश पर 24 अप्रैल तक रोक लगा दी.
(आईएएनएस)

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