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कलकत्ता हाईकोर्ट ने 112 याचिकाकर्ताओं की प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति का निर्देश दिया - पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 112 याचिकाकर्ताओं की प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की संख्या के बराबर ही नियुक्तियों की सूचना पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को भेजे.

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कोलकाता हाईकोर्ट
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Published : Sep 7, 2022, 7:46 PM IST

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को बुधवार को निर्देश दिया कि वह 2016 की नियुक्ति प्रक्रिया के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में 112 लोगों की नियुक्ति के लिए उचित कदम उठाए. अदालत ने बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया को 28 सितंबर तक पूरी करे.

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिया कि वह 2016 की भर्तियों के बाद बोर्ड के पास मौजूद रिक्तियों पर याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के लिए समुचित कदम उठाए. उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं की संख्या के बराबर ही नियुक्तियों की सूचना पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को भेजे.

अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की सिफारिश 2016 के नियुक्ति नियमों के अनुसार की जानी है. न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा, 'मैं बोर्ड को निर्देश देता हूं कि वह याचिकाकर्ताओं से औपचारिक आवेदन लें और नियुक्तियों के लिए आगे की सिफारिश करें.' अदालत ने सोमवार और मंगलवार को भी 23 और 54 अभ्यर्थियों के लिए ऐसा ही आदेश पारित किया था.

ये भी पढ़ें : कोलकाता में CID को सौंपी गई दो किशोरों की हत्या मामले की जांच

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को बुधवार को निर्देश दिया कि वह 2016 की नियुक्ति प्रक्रिया के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में 112 लोगों की नियुक्ति के लिए उचित कदम उठाए. अदालत ने बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया को 28 सितंबर तक पूरी करे.

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिया कि वह 2016 की भर्तियों के बाद बोर्ड के पास मौजूद रिक्तियों पर याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के लिए समुचित कदम उठाए. उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं की संख्या के बराबर ही नियुक्तियों की सूचना पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को भेजे.

अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की सिफारिश 2016 के नियुक्ति नियमों के अनुसार की जानी है. न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा, 'मैं बोर्ड को निर्देश देता हूं कि वह याचिकाकर्ताओं से औपचारिक आवेदन लें और नियुक्तियों के लिए आगे की सिफारिश करें.' अदालत ने सोमवार और मंगलवार को भी 23 और 54 अभ्यर्थियों के लिए ऐसा ही आदेश पारित किया था.

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