कोलकाता: भारतीय सेना में पाकिस्तानी नागरिक! हुगली के मगरा के रहने वाले बिष्णु चौधरी ने इस तरह के गंभीर आरोपों के साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) का दरवाजा खटखटाया. मंगलवार को मामले की सुनवाई में सीआईडी को शिकायत दर्ज करने और प्रारंभिक जांच करने को कहा गया है. इसके अलावा, न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने केंद्र, सीबीआई, अर्धसैनिक बल, जीओसी पूर्वी कमान को मामले में पक्षकार बनाने का आदेश दिया. आरोप है कि भारतीय सेना में पैसे के बदले इस तरह की अवैध भर्ती हो रही है.
दायर याचिका में ये आरोप : बिष्णु चौधरी की ओर से दायर मामले में, उनके परिचित दो व्यक्ति महेश चौधरी और राजू गुप्ता वर्तमान में भारतीय सेना में सेवारत हैं. सेना के ये दोनों जवान कथित तौर पर 6-8 लाख रुपये के बदले फर्जी दस्तावेज बनाकर कर्मियों की भर्ती कर रहे हैं. इस तरह जयकांत कुमार और प्रद्युम्न कुमार नाम के दो पाकिस्तानी नागरिकों को भारतीय सेना में भर्ती किया गया. मामले में जिक्र है कि उन दोनों पाकिस्तानी नागरिकों का असली नाम कोई नहीं जानता.
याचिकाकर्ता बिष्णु चौधरी ने कोर्ट को बताया कि 6-8 लाख रुपये के बदले फर्जी निवास प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र और पार्षदों से प्रमाण पत्र बनवाये जा रहे हैं. इस मामले में आरोप है कि जिन लोगों को ये सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, उनकी पुष्टि नहीं की जा रही है कि वे भारतीय हैं या नहीं. जयकांत कुमार और प्रद्युम्न कुमार को कथित तौर पर बैरकपुर से भर्ती किया गया था.
हालांकि, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि भारत के अन्य राज्यों से भी पैसे के बदले जाली दस्तावेजों के साथ भारतीय सेना में शामिल होने के मामले सामने आए हैं. उन्होंने अदालत को बताया कि उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भारतीय सेना भर्ती परीक्षा के 'कट-ऑफ मार्क्स' काफी अधिक हैं. उसकी तुलना में पश्चिम बंगाल में 'कट ऑफ मार्क्स' काफी कम हैं. आरोप है कि महेश चौधरी और राजू गुप्ता अवैध तरीके से भारतीय सेना में भर्ती कर रहे हैं. और इस तरह दो पाकिस्तानी नागरिकों को भारतीय सेना में जगह मिली है.
जस्टिस ने कहा ये गंभीर शिकायत है : मामले के आरोपों को सुनकर जस्टिस राजशेखर मंथा हैरान रह गए. उन्होंने आशंका जताई कि 'आईएसआई जैसी विदेशी जासूसी एजेंसियां इस तरह अपने लोगों को भारतीय सेना में भर सकती हैं. बहुत गंभीर शिकायत है. देश की सुरक्षा के मुद्दे के बारे में एक गंभीर शिकायत. और यहां पुलिस के खिलाफ शिकायत की है.'
उन्होंने सेना में दो पाकिस्तानी नागरिकों की भर्ती के आरोपों पर सीआईडी को मामला दर्ज करने और प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने 26 जून को मामले की अगली सुनवाई में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मांगी है.
इसके अलावा, जैसा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने केंद्र सरकार, सीबीआई, सेना, अर्धसैनिक बल और जीओसी पूर्वी कमान को मामले में पक्षकार बनाने का आदेश दिया. इसके अलावा, अदालत ने हुगली जिले के पुलिस अधीक्षक को याचिकाकर्ता बिष्णु चौधरी को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया.