नई दिल्ली: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission ) ने कहा कि फिलीपीन में विज्ञान पाठ्यक्रम में बैचलर डिग्री को भारत में एमबीबीएस पाठ्यक्रम (MBBS Syllabus ) के बराबर नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें जीवविज्ञान के विषय शामिल हैं, जो यहां 11वीं और 12वीं कक्षाओं के विषयों के बराबर हैं. आयोग ने 25 मार्च को जारी नोटिस में यह भी कहा कि नियमों के अनुसार, विदेशी मेडिकल योग्यताएं या पाठ्यक्रम, जो भारत में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के बराबर नहीं हैं, उन्हें देश में चिकित्सा सेवाओं के पंजीकरण के लिए पात्रता के योग्य नहीं माना जा सकता है.
क्या है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी)
एनएमसी की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई है जिसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के रूप में जाना जाता है. इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण और सस्ती मेडिकल एजुकेशन तक पहुंच में सुधार करना है. साथ ही देश के सभी हिस्सों में पर्याप्त संख्या में और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपस्थिति सुनिश्चित करना है जिससे भारत के सभी हिस्सो में एक समान स्वास्थ्य सुविधा आम लोगों को मिल सके.
एनएमसी के व्यापक कार्य क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा में उच्च गुणवत्ता और उच्च मानकों को बनाए रखने और आवश्यक नियम बनाने के लिए नीतियां बनाना शामिल है. इसके अलावा चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा अनुसंधानों और चिकित्सा पेशेवरों को विनियमित करने के लिए नीतियां निर्धारित करना, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे के लिए मानव संसाधन सहित स्वास्थ्य देखभाल में आवश्यकताओं का आकलन करना और ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक रोड मैप विकसित करना भी शामिल है.
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(पीटीआई-भाषा)