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HC ने स्थगित की अनिल देशमुख की याचिका, CBI की कार्रवाई से नहीं मिलेगी राहत - अनिल देशमुख

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख की सीबीआई एफआईआर के खिलाफ दायर याचिका को स्थगित कर दिया है. मामले में सीबीआई को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा गया है.

हाई कोर्ट ने स्थगित की अनिल देशमुख की याचिका, सीबीआई की कार्रवाई से नहीं मिलेगी राहत
हाई कोर्ट ने स्थगित की अनिल देशमुख की याचिका, सीबीआई की कार्रवाई से नहीं मिलेगी राहत
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Published : May 6, 2021, 12:45 PM IST

Updated : May 6, 2021, 12:54 PM IST

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका को स्थगित कर दिया है. देशमुख ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई के एफआईआर को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को सीबीआई की किसी भी कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया. हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को निर्देश दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनके केस की तात्कालिकता के आधार पर हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच को स्थानांतरित किया जाएगा.

हाई कोर्ट ने देशमुख की याचिका पर सीबीआई से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले में अगली सुनवाई अदालत के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद होगी.

बॉम्बे हाई कोर्ट 10 मई से 6 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए बंद रहेगा.

ये भी पढ़ें : महाराष्ट्र : देशमुख मामले में सीबीआई ने कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका को स्थगित कर दिया है. देशमुख ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई के एफआईआर को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को सीबीआई की किसी भी कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया. हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को निर्देश दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनके केस की तात्कालिकता के आधार पर हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच को स्थानांतरित किया जाएगा.

हाई कोर्ट ने देशमुख की याचिका पर सीबीआई से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले में अगली सुनवाई अदालत के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद होगी.

बॉम्बे हाई कोर्ट 10 मई से 6 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए बंद रहेगा.

ये भी पढ़ें : महाराष्ट्र : देशमुख मामले में सीबीआई ने कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट

Last Updated : May 6, 2021, 12:54 PM IST
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