ETV Bharat / bharat

मानहानि केस में तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अहमदाबाद की अदालत में पेशी से मिली छूट - Patna News

बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मानहानि मामले में अब तेजस्वी यादव को अहमदाबाद कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ेगा. सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है. जानें पूरा मामला.

बिहार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव
बिहार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 6, 2023, 2:33 PM IST

Updated : Nov 6, 2023, 3:11 PM IST

पटनाः मानहानि केस मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है. कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि तेजस्वी यादव को कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं है. इसको लेकर तेजस्वी की ओर से कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी.

4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अर्ची दाखिलः दरअसल, पिछले साल मार्च 2023 को तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'गुजराती ही ठग हो सकते हैं' इसको लेकर तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था. इसी मामले में तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि वे अहमदाबाद में सुनवाई नहीं चाहते हैं. तेजस्वी ने सुप्रीम कोर्ट में 4 नवंबर को अपील दायर की थी. उन्होंने केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की भी मांग की थी.

13 अक्टूबर को कोर्ट में होना था पेशः बता दें कि 13 अक्टूबर को मानहानि मामले में अहमदाबाद मेट्रोपॉलिन कोर्ट ने तेजस्वी यादव को पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन तेजस्वी यादव पेश नहीं हुए थे और अधिवक्ता ने पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की थी. अहमादाबाद कोर्ट ने 4 नवंबर तक राहत दी थी, लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए तेजस्वी यादव की पेशी पर रोक लगा दी है. इससे तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है.

ये भी पढ़ें-

Tejashwi Yadav Defamation Case: 'सब चोर हैं और यही एक हरिश्चंद्र हैं'... BJP का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला

Tejashwi Yadav Defamation case: गुजरातियों की मानहानि के मामले में तेजस्वी को अहमदाबाद कोर्ट से राहत

Tejashwi Yadav Defamation Case: तेजस्वी की बढ़ी मुश्किलें, मानहानि केस में अहमदाबाद कोर्ट में हुई पहली सुनवाई

पटनाः मानहानि केस मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है. कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि तेजस्वी यादव को कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं है. इसको लेकर तेजस्वी की ओर से कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी.

4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अर्ची दाखिलः दरअसल, पिछले साल मार्च 2023 को तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'गुजराती ही ठग हो सकते हैं' इसको लेकर तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था. इसी मामले में तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि वे अहमदाबाद में सुनवाई नहीं चाहते हैं. तेजस्वी ने सुप्रीम कोर्ट में 4 नवंबर को अपील दायर की थी. उन्होंने केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की भी मांग की थी.

13 अक्टूबर को कोर्ट में होना था पेशः बता दें कि 13 अक्टूबर को मानहानि मामले में अहमदाबाद मेट्रोपॉलिन कोर्ट ने तेजस्वी यादव को पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन तेजस्वी यादव पेश नहीं हुए थे और अधिवक्ता ने पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की थी. अहमादाबाद कोर्ट ने 4 नवंबर तक राहत दी थी, लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए तेजस्वी यादव की पेशी पर रोक लगा दी है. इससे तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है.

ये भी पढ़ें-

Tejashwi Yadav Defamation Case: 'सब चोर हैं और यही एक हरिश्चंद्र हैं'... BJP का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला

Tejashwi Yadav Defamation case: गुजरातियों की मानहानि के मामले में तेजस्वी को अहमदाबाद कोर्ट से राहत

Tejashwi Yadav Defamation Case: तेजस्वी की बढ़ी मुश्किलें, मानहानि केस में अहमदाबाद कोर्ट में हुई पहली सुनवाई

Last Updated : Nov 6, 2023, 3:11 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.