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लाचार नहीं है केंद्र, डॉक्टरों को दे पूरा वेतन : सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र से डॉक्टरों की तनख्वाह का पूरा भुगतान करने को कहा है. इस मामले में अदालत अब 10 अगस्त को फिर से सुनवाई करेगी.

सुप्रीम कोर्ट
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Published : Jul 31, 2020, 3:58 PM IST

नई दिल्ली : जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र से डॉक्टरों के क्वारेंटाइन पीरियड को छुट्टी नहीं मानने और उनकी तनख्वाह का पूरा भुगतान को सुनिश्चित करने को कहा है.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया है कि वह इस मामले को सुनिश्चित करेंगे और अगली सुनवाई में अदालत को इस बारे में अवगत कराएंगे.

मेहता ने यह भी कहा कि त्रिपुरा, कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र और पंजाब ने समय पर भुगतान के केंद्र के आदेशों का अनुपालन नहीं किया है.इस पर बेंच ने कहा कि सरकार के पास आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत शक्तियां हैं और इस मुद्दे पर असहाय नहीं हैं.

पढ़ें - सुशांत सिंह मौत : सीबीआई जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट में खारिज

साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह अपनी याचिका (IA) की प्रति सॉलिसिटर जनरल को दें. इस मामले में अदालत अब10 अगस्त को फिर से सुनवाई करेगी.

नई दिल्ली : जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र से डॉक्टरों के क्वारेंटाइन पीरियड को छुट्टी नहीं मानने और उनकी तनख्वाह का पूरा भुगतान को सुनिश्चित करने को कहा है.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया है कि वह इस मामले को सुनिश्चित करेंगे और अगली सुनवाई में अदालत को इस बारे में अवगत कराएंगे.

मेहता ने यह भी कहा कि त्रिपुरा, कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र और पंजाब ने समय पर भुगतान के केंद्र के आदेशों का अनुपालन नहीं किया है.इस पर बेंच ने कहा कि सरकार के पास आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत शक्तियां हैं और इस मुद्दे पर असहाय नहीं हैं.

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साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह अपनी याचिका (IA) की प्रति सॉलिसिटर जनरल को दें. इस मामले में अदालत अब10 अगस्त को फिर से सुनवाई करेगी.

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