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विजय माल्या की फाइल से दस्तावेज गायब, अगली सुनवाई 20 को

सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या के मामले में सुनवाई को 20 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है. बता दें कुछ दस्तावेज फाइल से गायब थे.माल्या 2017 में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया गया था.

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विजय माल्या की फाइल से दस्तावेज गायब
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Published : Aug 6, 2020, 4:07 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में विजय माल्या मामले से संबंधित एक दस्तावेज शीर्ष अदालत की फाइलों से गायब हो गया है. जस्टिस यूयू ललित और अशोक भूषण की पीठ ने सुनवाई 20 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है.

यह 14 जुलाई, 2017 के फैसले के खिलाफ माल्या द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें बार-बार निर्देश के बावजूद बैंकों को 9,000 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने के लिए अवमानना का दोषी पाया गया था. उन्होंने अपने बच्चों को चाक करोड़ डॉलर ट्रांसफर किए थे.

पीठ एक हस्तक्षेप आवेदन पर जवाब की तलाश में थी, जो ऐसा मालूम पड़ा कि मामले के कागजात से गायब हो गया है.

मामले में शामिल पक्षों ने नई प्रतियां दाखिल करने के लिए और समय मांगा.

19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले तीन वर्ष से सूचीबद्ध बैंकों को 9,000 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाने के मामले में मई 2017 की सजा के खिलाफ माल्या की अपील के बारे में अपनी रजिस्ट्री से स्पष्टीकरण मांगा था.

मई 2017 में शीर्ष अदालत ने उन्हें अपने बच्चों को चौर करोड़ डॉलर ट्रांसफर करने के लिए अदालत की अवमानना करने का दोषी ठहराया और उसे सजा पर बहस करने के लिए 10 जुलाई को उपस्थित होने का आदेश दिया था.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में विजय माल्या मामले से संबंधित एक दस्तावेज शीर्ष अदालत की फाइलों से गायब हो गया है. जस्टिस यूयू ललित और अशोक भूषण की पीठ ने सुनवाई 20 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है.

यह 14 जुलाई, 2017 के फैसले के खिलाफ माल्या द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें बार-बार निर्देश के बावजूद बैंकों को 9,000 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने के लिए अवमानना का दोषी पाया गया था. उन्होंने अपने बच्चों को चाक करोड़ डॉलर ट्रांसफर किए थे.

पीठ एक हस्तक्षेप आवेदन पर जवाब की तलाश में थी, जो ऐसा मालूम पड़ा कि मामले के कागजात से गायब हो गया है.

मामले में शामिल पक्षों ने नई प्रतियां दाखिल करने के लिए और समय मांगा.

19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले तीन वर्ष से सूचीबद्ध बैंकों को 9,000 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाने के मामले में मई 2017 की सजा के खिलाफ माल्या की अपील के बारे में अपनी रजिस्ट्री से स्पष्टीकरण मांगा था.

मई 2017 में शीर्ष अदालत ने उन्हें अपने बच्चों को चौर करोड़ डॉलर ट्रांसफर करने के लिए अदालत की अवमानना करने का दोषी ठहराया और उसे सजा पर बहस करने के लिए 10 जुलाई को उपस्थित होने का आदेश दिया था.

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