नई दिल्ली: सरकार आज मुस्लिम समाज में एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) की प्रथा पर रोक लगाने के मकसद से बनाया गया विधेयक लोकसभा में पेश करेगी. खबर के मुताबिक केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद लोकसभा में तीन तलाक विधेयक को पेश करेंगे.
लोकसभा से जुड़ी कार्यवाही सूची के मुताबिक मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 लोकसभा में पेश किया जाएगा.
दरअसल, 16 वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद पिछला विधेयक निष्प्रभावी हो गया था क्योंकि यह राज्यसभा में लंबित था.
दरअसल, लोकसभा में किसी विधेयक के पारित हो जाने और राज्यसभा में उसके लंबित रहने की स्थिति में निचले सदन (लोकसभा) के भंग होने पर वह विधेयक निष्प्रभावी हो जाता है.
पढ़ें- शोपियां में हिजबुल मुजाहिद्दीन के मॉड्यूल का पर्दाफाश, पांच आतंकी गिरफ्तार
सरकार ने सितंबर 2018 और फरवरी 2019 में दो बार तीन तलाक अध्यादेश जारी किया था. इसका कारण यह है कि लोकसभा में इस विवादास्पद विधेयक के पारित होने के बाद वह राज्यसभा में लंबित था.
मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अध्यादेश, 2019 के तहत तीन तलाक के तहत तलाक अवैध, अमान्य है और पति को इसके लिए तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है.