ETV Bharat / bharat

अयोध्या मामला: राजीव धवन की अवमानना याचिका पर SC मंगलवार को करेगा सुनवाई - sc to hear contempt petition tomorrow

वकील राजीव धवन द्वारा मुस्लिम पक्षकारों की पैरवी किए जाने पर उनको मिली धमकी को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर उच्चतम न्यायालय मंगलवार को सुनवाई करेगा. पढ़ें पूरी खबर...

उच्चतम न्यायालय
author img

By

Published : Sep 2, 2019, 1:54 PM IST

Updated : Sep 29, 2019, 4:12 AM IST

नई दिल्लीः अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकारों के वकील राजीव धवन को मामले की पैरवी करने पर कथित धमकी मिली थी. इसको लेकर उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की गई थी. उच्चतम न्यायालय इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कहा कि अवमानना याचिका पर विचार किया जाएगा.

आपको बता दें, सिब्बल धवन की ओर से पेश हुए थे.

पीठ ने कहा, 'इसे कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा.'

पढ़ें-INX मीडिया मामला: चिदंबरम की CBI हिरासत आज हो रही है समाप्त, SC में होगी सुनवाई

जानकारी के लिए बता दें, न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति डी. वाय. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर भी इस पीठ में शामिल थे.

प्रमुख याचिकाकर्ता एम सिद्दीक तथा ऑल इंडिया सुन्नी वक्फ़ बोर्ड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने एक पूर्व सरकारी अधिकारी के खिलाफ शुक्रवार को शीर्ष अदालत में अवमानना याचिका दायर की थी.

इसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी एन. षणमुगम से 14 अगस्त, 2019 को उन्हें एक पत्र मिला, जिसमें उन्हें मुस्लिम पक्षकारों की ओर से पेश होने की वजह से धमकी दी गई थी.

नई दिल्लीः अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकारों के वकील राजीव धवन को मामले की पैरवी करने पर कथित धमकी मिली थी. इसको लेकर उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की गई थी. उच्चतम न्यायालय इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कहा कि अवमानना याचिका पर विचार किया जाएगा.

आपको बता दें, सिब्बल धवन की ओर से पेश हुए थे.

पीठ ने कहा, 'इसे कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा.'

पढ़ें-INX मीडिया मामला: चिदंबरम की CBI हिरासत आज हो रही है समाप्त, SC में होगी सुनवाई

जानकारी के लिए बता दें, न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति डी. वाय. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर भी इस पीठ में शामिल थे.

प्रमुख याचिकाकर्ता एम सिद्दीक तथा ऑल इंडिया सुन्नी वक्फ़ बोर्ड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने एक पूर्व सरकारी अधिकारी के खिलाफ शुक्रवार को शीर्ष अदालत में अवमानना याचिका दायर की थी.

इसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी एन. षणमुगम से 14 अगस्त, 2019 को उन्हें एक पत्र मिला, जिसमें उन्हें मुस्लिम पक्षकारों की ओर से पेश होने की वजह से धमकी दी गई थी.

Intro:Body:Conclusion:
Last Updated : Sep 29, 2019, 4:12 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.