नई दिल्ली : भूमि अधिग्रहण कानून पर फैसला सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय कहा कि मुआवजा लेने से इनकार करने वाले जमीन के मालिक अधिग्रहण को रद करने का दबाव नहीं बना सकते. यह फैसला न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायमूर्तियों की पीठ ने सुनाया.
पुराने भूमि अधिग्रहण कानून 1894 के तहत सरकार अर्जेंसी क्लॉज का इस्तेमाल करके सरकारी उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहित कर सकती थी.