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AIADMK के 11 विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट कर सकती है सुनवाई - sc agrees to hear dmk petition on urgent basis

द्रमुक ने अन्नाद्रमुक के 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा है कि अदालत याचिका पर विचार करेगी. पढ़ें पूरी खबर....

द्रमुक ने अन्नाद्रमुक के 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की
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Published : Jul 2, 2019, 11:58 PM IST

नई दिल्लीः डीएमके (द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) ने 2017 विश्वास प्रस्ताव के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई के पलानीस्वामी के खिलाफ मतदान करने वाले अन्नाद्रमुक के 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिये दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए मंगलवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह उपमुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम समेत 11 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की मांग करने वाली द्रमुक की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगी.

बता दें, मद्रास हाई कोर्ट ने 11 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिये द्रमुक की याचिका पिछले साल अप्रैल में खारिज कर दी थी.

पढ़ेंः राहुल गांधी को मनाने के लिए धरने में शामिल हुए अशोक गहलोत और अहमद पटेल

पनीरसेल्वम और अन्य 10 विधायकों ने 18 फरवरी, 2017 को विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान पलानीस्वामी के खिलाफ मत दिया था. उस समय वे बागी खेमे में थे.

नई दिल्लीः डीएमके (द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) ने 2017 विश्वास प्रस्ताव के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई के पलानीस्वामी के खिलाफ मतदान करने वाले अन्नाद्रमुक के 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिये दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए मंगलवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह उपमुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम समेत 11 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की मांग करने वाली द्रमुक की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगी.

बता दें, मद्रास हाई कोर्ट ने 11 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिये द्रमुक की याचिका पिछले साल अप्रैल में खारिज कर दी थी.

पढ़ेंः राहुल गांधी को मनाने के लिए धरने में शामिल हुए अशोक गहलोत और अहमद पटेल

पनीरसेल्वम और अन्य 10 विधायकों ने 18 फरवरी, 2017 को विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान पलानीस्वामी के खिलाफ मत दिया था. उस समय वे बागी खेमे में थे.

Intro:The Supreme Court today agreed to hear a plea filed by the DMK seeking disqualification of Dy Chief Minister O Pannerselvam and 10 other AIADMK MLAs for voting against the confidence motion moved by the Chief Minister E Palanisamy in the state of Tamil Nadu in Feb 2017.


Body:The bench headed by the Chief Justice Of India , Ranjan Gogoi, said that it will consider the petition filed by Dravida Munnerta Kazhagam.

The Madras HC had declines the plea last year in April.

Pannerselvam and other rebel MLAs had voted against the trust vote sought by Paliniswamy on Feb 18,2017.


Conclusion:
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