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ड्रग मामले में हाईकोर्ट पहुंचीं रकुल प्रीत, मीडिया कवरेज रोकने की अपील

रकुल ने जांच पूरी होने तक मीडिया को खबर प्रसारित एवं प्रकाशित करने से रोकने के लिए याचिका दायर की है. बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह का नाम ड्रग्स से जुड़े मामले में सामने आया है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) उनसे पूछताछ कर रही है.

rakul preet singh
रकुल प्रीत सिंह
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Published : Sep 27, 2020, 6:46 AM IST

नई दिल्ली : अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और केंद्र, भारतीय प्रेस परिषद तथा न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को एक अंतरिम निर्देश देने का अनुरोध किया, जिससे की यह सुनिश्चित हो सके कि मीडिया उसे रिया चक्रवर्ती मादक पदार्थ मामले से जोड़ने वाला कोई भी कार्यक्रम प्रसारित ना करे और ना ही कोई लेख प्रकाशित करे.

रकुल ने अदालत से एक ऐसे अंतिरम आदेश का अनुरोध किया है कि जब तक नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) अपने जांच पूरी नहीं कर लेता और सक्षम न्यायालय के समक्ष उपयुक्त रिपोर्ट दायर नहीं करता है, तब तक मीडिया पर रोक लगाई जाए.

यह आवेदन लंबित याचिका के अंतर्गत दाखिल किया गया, जिस पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है.

इससे पहले, 17 सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था, जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती ड्रग मामले से उन्हें जोड़ने वाली मीडिया की खबरों पर रोक लगाने की मांग की थी.

पढ़ें :- ड्रग्स केस : पूछताछ के लिए एनसीबी के समक्ष पेश हुईं रकुल प्रीत

अदालत ने कहा था कि यह जांच होनी चाहिए कि संबंधित अधिकारी के संज्ञान में आने से पहले चीजें किस तरह लीक हो जाती हैं और इससे किसी की प्रतिष्ठा पूरी तरह नष्ट हो जाती है.

अपने आवेदन में रकुल ने दावा किया है कि मीडिया ने लगातार उनके खिलाफ फर्जी खबरें प्रसारित और प्रकाशित कीं.

नई दिल्ली : अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और केंद्र, भारतीय प्रेस परिषद तथा न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को एक अंतरिम निर्देश देने का अनुरोध किया, जिससे की यह सुनिश्चित हो सके कि मीडिया उसे रिया चक्रवर्ती मादक पदार्थ मामले से जोड़ने वाला कोई भी कार्यक्रम प्रसारित ना करे और ना ही कोई लेख प्रकाशित करे.

रकुल ने अदालत से एक ऐसे अंतिरम आदेश का अनुरोध किया है कि जब तक नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) अपने जांच पूरी नहीं कर लेता और सक्षम न्यायालय के समक्ष उपयुक्त रिपोर्ट दायर नहीं करता है, तब तक मीडिया पर रोक लगाई जाए.

यह आवेदन लंबित याचिका के अंतर्गत दाखिल किया गया, जिस पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है.

इससे पहले, 17 सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था, जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती ड्रग मामले से उन्हें जोड़ने वाली मीडिया की खबरों पर रोक लगाने की मांग की थी.

पढ़ें :- ड्रग्स केस : पूछताछ के लिए एनसीबी के समक्ष पेश हुईं रकुल प्रीत

अदालत ने कहा था कि यह जांच होनी चाहिए कि संबंधित अधिकारी के संज्ञान में आने से पहले चीजें किस तरह लीक हो जाती हैं और इससे किसी की प्रतिष्ठा पूरी तरह नष्ट हो जाती है.

अपने आवेदन में रकुल ने दावा किया है कि मीडिया ने लगातार उनके खिलाफ फर्जी खबरें प्रसारित और प्रकाशित कीं.

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