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SC का फैसला उत्तर प्रदेश में फैले 'जंगल राज' पर मुहर: प्रियंका - कांग्रेस

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उन्नाव मामले की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की. जानें क्या बोलीं प्रियंका......

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (फाइल फोटो)
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Published : Aug 2, 2019, 12:24 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार कांड से जुड़े सभी पांच मुकदमों की सुनवाई दिल्ली स्थानांतरित कर दी है. इसे लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को दावा किया कि शीर्ष अदालत का निर्णय उत्तर प्रदेश में फैले 'जंगल राज' और योगी सरकार की विफलता पर मुहर है.

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सौ. (@priyankagandhi)

प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, 'उच्चतम न्यायालय का फैसला उत्तर प्रदेश में फैले जंगलराज और सरकार की नाकामी पर एक मुहर है.'

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सौ. (@priyankagandhi)

उन्होंने दावा किया, 'अब जाकर भाजपा ने माना कि उन्होंने एक अपराधी को संरक्षण दे रखा था और उन्होंने उसे पार्टी से निष्कासित कर अपनी गलती को सुधारने के लिए कम से कम एक कदम उठाया.'

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उन्नाव बलात्कार कांड से संबंधित सभी पांच मुकदमे उत्तर प्रदेश की अदालत से बाहर दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने और बलात्कार से संबंधित मुख्य मुकदमे की सुनवाई 45 दिन के भीतर पूरी करने का आदेश दिया था.

पढ़ें: उन्नाव मामले में SC का आदेश: लखनऊ में ही होगा पीड़िता का इलाज, तिहाड़ जेल शिफ्ट होंगे चाचा

शीर्ष अदालत ने रायबरेली के निकट हुयी सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी बलात्कार पीड़िता को अंतरिम मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपये देने का भी आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया.

दरअसल, पिछले रविवार को हुए सड़क हादसे में उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे में पीड़िता की मौसी, चाची और ड्राइवर की मौत हो गई. पीड़ित महिला और उसके वकील को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार कांड से जुड़े सभी पांच मुकदमों की सुनवाई दिल्ली स्थानांतरित कर दी है. इसे लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को दावा किया कि शीर्ष अदालत का निर्णय उत्तर प्रदेश में फैले 'जंगल राज' और योगी सरकार की विफलता पर मुहर है.

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सौ. (@priyankagandhi)

प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, 'उच्चतम न्यायालय का फैसला उत्तर प्रदेश में फैले जंगलराज और सरकार की नाकामी पर एक मुहर है.'

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उन्होंने दावा किया, 'अब जाकर भाजपा ने माना कि उन्होंने एक अपराधी को संरक्षण दे रखा था और उन्होंने उसे पार्टी से निष्कासित कर अपनी गलती को सुधारने के लिए कम से कम एक कदम उठाया.'

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उन्नाव बलात्कार कांड से संबंधित सभी पांच मुकदमे उत्तर प्रदेश की अदालत से बाहर दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने और बलात्कार से संबंधित मुख्य मुकदमे की सुनवाई 45 दिन के भीतर पूरी करने का आदेश दिया था.

पढ़ें: उन्नाव मामले में SC का आदेश: लखनऊ में ही होगा पीड़िता का इलाज, तिहाड़ जेल शिफ्ट होंगे चाचा

शीर्ष अदालत ने रायबरेली के निकट हुयी सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी बलात्कार पीड़िता को अंतरिम मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपये देने का भी आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया.

दरअसल, पिछले रविवार को हुए सड़क हादसे में उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे में पीड़िता की मौसी, चाची और ड्राइवर की मौत हो गई. पीड़ित महिला और उसके वकील को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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पीटीआई-भाषा संवाददाता 10:45 HRS IST




             
  • न्यायालय का फैसला उत्तर प्रदेश में फैले ‘‘जंगल राज'’ पर मुहर है: प्रियंका



नयी दिल्ली, दो अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्नाव बलात्कार कांड से जुड़े सभी पांच मुकदमों की सुनवाई दिल्ली स्थानांतरित किए जाने को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को दावा किया कि शीर्ष अदालत का निर्णय उत्तर प्रदेश में फैले ‘‘जंगल राज’’ और योगी सरकार की विफलता पर मुहर है।



प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय का फैसला उत्तर प्रदेश में फैले जंगलराज और सरकार की नाकामी पर एक मुहर है। ' 



उन्होंने दावा किया, "अब जाकर भाजपा ने माना कि उन्होंने एक अपराधी को संरक्षण दे रखा था और उन्होंने उसे पार्टी से निष्कासित कर अपनी गलती को सुधारने के लिए कम से कम एक कदम उठाया। ' 



गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उन्नाव बलात्कार कांड से संबंधित सभी पांच मुकदमे उत्तर प्रदेश की अदालत से बाहर दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने और बलात्कार से संबंधित मुख्य मुकदमे की सुनवाई 45 दिन के भीतर पूरी करने का आदेश दिया था।



शीर्ष अदालत ने रायबरेली के निकट हुयी सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी बलात्कार पीड़िता को अंतरिम मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपये देने का भी आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया।



दरअसल, पिछले रविवार को हुए सड़क हादसे में उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में पीड़िता की मौसी, चाची और ड्राइवर की मौत हो गई। पीड़ित महिला और उसके वकील को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 


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