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भारत की मांग पर PAK ने नहीं दिया जवाब, जाधव को दूतावास से संपर्क की अनुमति नहीं

पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव और राजनयिकों के बीच मुलाकात के पाक के प्रस्ताव भारत ने बिना रोक-टोक के मिलने देने की मांग की थी. पाक ने भारत की इस मांग पर कोई जवाब नहीं दिया जिससे राजनयिकों और जाधव की मुलाकात नहीं हो सकी. पढ़ें क्या है पूरा मामला...

कुलभूषण जाधव
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Published : Aug 3, 2019, 10:07 PM IST

इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने जेल में बंद भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव और भारतीय उच्चायोग अधिकारियों के बीच मुलाकात का प्रस्ताव दिया था. भारत ने पाक के इस प्रस्ताव को स्वीकारने से पहले राजनयिकों को बिना रोक-टोक के जाधव से मिलने देने की मांग की थी.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाक ने शर्त रखी है कि भारतीय अधिकारियों और जाधव के बीच मुलाकात के दौरान एक पाक अधिकारी मौजूद रहेगा. भारत ने इस शर्त को मानने से इनकार किया है.

पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव (49) को 'जासूसी और आतंकवाद' के आरोप में अप्रैल, 2017 में मौत की सजा सुनायी थी, जिसके बाद भारत ने नीदरलैंड में हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का रुख किया और उनकी मौत की सजा पर रोक लगाने का अनुरोध किया था.

आईसीजे ने जाधव की दोषसिद्धि और सजा की 'प्रभावी समीक्षा एवं पुनर्विचार' करने का 17 जुलाई को पाकिस्तान को आदेश दिया था. साथ ही, बिना देर किये जाधव का भारतीय दूतावास से संपर्क कराने को कहा था.

राजनयिक सूत्रों ने बताया कि मुलाकात का कार्यक्रम शुक्रवार दोपहर तीन बजे का था. भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान को एक पत्र भेज कर अपना यह रूख स्पष्ट कर दिया था कि दूतावास संपर्क अवश्य ही बेरोक-टोक हो और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के आलोक में हो.

पढ़ें-कुलभूषण को सशर्त काउंसलर एक्सेस PAK की चाल: पूर्व राजदूत

हालांकि, पाकिस्तान द्वारा रखी गई शर्तों में एक शर्त कथित तौर पर यह भी थी कि जब भारतीय कैदी को दूतावास संपर्क के तहत भारतीय अधिकारियों से मिलने की इजाजत दी जाए, उस दौरान एक पाकिस्तानी अधिकारी की भी मौजूदगी रहे.

गुरुवार को पाक विदेश कार्यालय ने कहा था कि जाधव को शुक्रवार को दूतावास से संपर्क की इजाजत दी जाएगी.

पाक विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था, 'हमने भारतीय उच्चायोग को इस शुक्रवार को दूतावास संपर्क प्राप्त करने की पेशकश की है. भारत की ओर से जवाब का इंतजार है.'

बहरहाल, पाक विदेश कार्यालय ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह मुलाकात क्यों नहीं हो पाई.

गौरतलब है कि आईसीजे ने अपने फैसले में कहा था कि पाकिस्तान ने राजनयिक संबंधों पर वियना कंवेंशन का उल्लंघन किया है.

पढ़ें-ICJ ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगाई रोक, भारत को मिली जीत

पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षा बलों ने जाधव को अशांत बलूचिस्तान प्रांत से तीन मार्च 2016 को गिरफ्तार किया था. उन्होंने ईरान से कथित तौर पर वहां प्रवेश किया था.

वहीं, भारत ने कहा है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया, जहां वह नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद कारोबार के सिलसिले में गये थे.

इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने जेल में बंद भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव और भारतीय उच्चायोग अधिकारियों के बीच मुलाकात का प्रस्ताव दिया था. भारत ने पाक के इस प्रस्ताव को स्वीकारने से पहले राजनयिकों को बिना रोक-टोक के जाधव से मिलने देने की मांग की थी.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाक ने शर्त रखी है कि भारतीय अधिकारियों और जाधव के बीच मुलाकात के दौरान एक पाक अधिकारी मौजूद रहेगा. भारत ने इस शर्त को मानने से इनकार किया है.

पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव (49) को 'जासूसी और आतंकवाद' के आरोप में अप्रैल, 2017 में मौत की सजा सुनायी थी, जिसके बाद भारत ने नीदरलैंड में हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का रुख किया और उनकी मौत की सजा पर रोक लगाने का अनुरोध किया था.

आईसीजे ने जाधव की दोषसिद्धि और सजा की 'प्रभावी समीक्षा एवं पुनर्विचार' करने का 17 जुलाई को पाकिस्तान को आदेश दिया था. साथ ही, बिना देर किये जाधव का भारतीय दूतावास से संपर्क कराने को कहा था.

राजनयिक सूत्रों ने बताया कि मुलाकात का कार्यक्रम शुक्रवार दोपहर तीन बजे का था. भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान को एक पत्र भेज कर अपना यह रूख स्पष्ट कर दिया था कि दूतावास संपर्क अवश्य ही बेरोक-टोक हो और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के आलोक में हो.

पढ़ें-कुलभूषण को सशर्त काउंसलर एक्सेस PAK की चाल: पूर्व राजदूत

हालांकि, पाकिस्तान द्वारा रखी गई शर्तों में एक शर्त कथित तौर पर यह भी थी कि जब भारतीय कैदी को दूतावास संपर्क के तहत भारतीय अधिकारियों से मिलने की इजाजत दी जाए, उस दौरान एक पाकिस्तानी अधिकारी की भी मौजूदगी रहे.

गुरुवार को पाक विदेश कार्यालय ने कहा था कि जाधव को शुक्रवार को दूतावास से संपर्क की इजाजत दी जाएगी.

पाक विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था, 'हमने भारतीय उच्चायोग को इस शुक्रवार को दूतावास संपर्क प्राप्त करने की पेशकश की है. भारत की ओर से जवाब का इंतजार है.'

बहरहाल, पाक विदेश कार्यालय ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह मुलाकात क्यों नहीं हो पाई.

गौरतलब है कि आईसीजे ने अपने फैसले में कहा था कि पाकिस्तान ने राजनयिक संबंधों पर वियना कंवेंशन का उल्लंघन किया है.

पढ़ें-ICJ ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगाई रोक, भारत को मिली जीत

पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षा बलों ने जाधव को अशांत बलूचिस्तान प्रांत से तीन मार्च 2016 को गिरफ्तार किया था. उन्होंने ईरान से कथित तौर पर वहां प्रवेश किया था.

वहीं, भारत ने कहा है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया, जहां वह नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद कारोबार के सिलसिले में गये थे.

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PRI GEN INT
.ISLAMABAD FGN14
PAK-JADHAV
Pakistan yet to grant consular access to Jadhav
By Sajjad Hussain
         Islamabad, Aug 3 (PTI) A meeting between Indian High Commission officials and Kulbhushan Jadhav did not materialise on Friday amid differences between India and Pakistan on the terms of the consular access to the retired Indian Navy officer who is on death row.
         Jadhav, 49, was sentenced to death by a Pakistani military court on charges of "espionage and terrorism" in April 2017 following which India had moved the International Court of Justice (ICJ), seeking a stay on his death sentence and further remedies.
         On July 17, the ICJ ordered Pakistan to undertake an "effective review and reconsideration" of the conviction and sentence of Jadhav and also to grant consular access to India without further delay.
         Diplomatic sources said the meeting was scheduled for 3 pm on Friday.
         India had on Thursday sent a communication to Pakistan making clear its position that the consular access must be "unimpeded" and should be in the light of the judgement by the International Court of Justice (ICJ).
         However, one of the conditions put by Pakistan reportedly was the presence of a Pakistani official when the Indian prisoner is allowed to meet Indian officials as part of the consular access.
         On Thursday, Pakistan Foreign Office (FO) said Jadhav will be granted consular access on Friday.
         "We have offered the Indian High Commission to avail consular access on this Friday. The reply from the Indian side is awaited," Foreign Office spokesman Mohammad Faisal said at the weekly media briefing.
         The FO has not officially explained why the meeting could not take place.
         In its 42-page order, the world court, while rejecting Pakistan's objection to admissibility of the Indian application in the case, held that "a continued stay of execution constitutes an indispensable condition for the effective review" of the sentence of Jadhav.
         The bench, however, rejected some remedies sought by India, including annulment of the military court's decision convicting Jadhav, his release and safe passage to India.
         The ICJ upheld India's stand that Pakistan had "breached" the Vienna Convention on diplomatic relations, which gives countries the right to consular access when their nationals are arrested abroad.
         Pakistan claims that its security forces arrested Jadhav from the restive Balochistan province on March 3, 2016 after he reportedly entered from Iran.
         However, India maintains that Jadhav was kidnapped from Iran where he had business interests after retiring from the Navy. PTI SH AKJ
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