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जम्मू-कश्मीर : पाक ने बाहरी लोगों को जारी निवास प्रमाणपत्र को किया खारिज

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Published : Jun 28, 2020, 2:20 PM IST

जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा अन्य राज्यों के लोगों को दिए गए निवास प्रमाणपत्र को पाकिस्तान ने खारिज कर दिया है. पाकिस्तान के विदेश विभाग ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कहा है कि वो भारत को 'कश्मीर की जनसांख्यिकी स्वरूप में बदलाव करने' से रोकें. पढ़ें पूरी खबर...

domicile certificate
निवास प्रमाणपत्र

श्रीनगर : पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा अन्य राज्यों के लोगों को दिए गए निवास प्रमाणपत्र का विरोध किया है और इसे खारिज कर दिया है.

बता दें कि हाल ही में जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा जम्मू में करीब 50 गोरखा और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी को निवास प्रमाणपत्र बांटे गए हैं. जिसके बाद पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया दी है.

नया कानून आने के बाद से करीब 30 हजार लोग केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का निवास प्रमाणपत्र प्राप्त कर चुके हैं. पाकिस्तान के विदेश विभाग ने जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा अन्य राज्यों के लोगों को दिए गए निवास प्रमाणपत्र को खारिज कर दिया है.

विभाग ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर निवास प्रमाणपत्र जारी करने (की प्रक्रिया), 2020 के तहत भारत सरकार के अधिकारियों सहित अन्य गैर-कश्मीरियों को जारी किए गए प्रमाणपत्र गैरकानूनी, अवैध, और अमान्य हैं. यह जिनेवा सम्मेलन सहित अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों का पूरी तरह से उल्लंघन है.'

पढ़ें :- विशेष : जम्मू-कश्मीर का नया नागरिकता कानून और इसके निहितार्थ

विदेश विभाग ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कहा है कि वो भारत को 'कश्मीर की जनसांख्यिकी स्वरूप में बदलाव करने' से रोकें.

जम्मू-कश्मीर के नए निवास कानून के अनुसार, दूसरे राज्यों से आए ऐसे लोग निवास प्रमाणपत्र पाने के योग्य हैं, जिनके पास जम्मू-कश्मीर में रहने का कम से कम 15 साल का प्रमाण हो.

श्रीनगर : पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा अन्य राज्यों के लोगों को दिए गए निवास प्रमाणपत्र का विरोध किया है और इसे खारिज कर दिया है.

बता दें कि हाल ही में जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा जम्मू में करीब 50 गोरखा और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी को निवास प्रमाणपत्र बांटे गए हैं. जिसके बाद पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया दी है.

नया कानून आने के बाद से करीब 30 हजार लोग केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का निवास प्रमाणपत्र प्राप्त कर चुके हैं. पाकिस्तान के विदेश विभाग ने जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा अन्य राज्यों के लोगों को दिए गए निवास प्रमाणपत्र को खारिज कर दिया है.

विभाग ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर निवास प्रमाणपत्र जारी करने (की प्रक्रिया), 2020 के तहत भारत सरकार के अधिकारियों सहित अन्य गैर-कश्मीरियों को जारी किए गए प्रमाणपत्र गैरकानूनी, अवैध, और अमान्य हैं. यह जिनेवा सम्मेलन सहित अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों का पूरी तरह से उल्लंघन है.'

पढ़ें :- विशेष : जम्मू-कश्मीर का नया नागरिकता कानून और इसके निहितार्थ

विदेश विभाग ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कहा है कि वो भारत को 'कश्मीर की जनसांख्यिकी स्वरूप में बदलाव करने' से रोकें.

जम्मू-कश्मीर के नए निवास कानून के अनुसार, दूसरे राज्यों से आए ऐसे लोग निवास प्रमाणपत्र पाने के योग्य हैं, जिनके पास जम्मू-कश्मीर में रहने का कम से कम 15 साल का प्रमाण हो.

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