हैदराबाद : कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लोक सभा में जंगली जानवरों द्वारा हुए फसलों के नुकसान के बारे में जानकारी दी गई.
नुकसान की मात्रा के साथ रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या
वर्ष 2019-20 में आंध्र प्रदेश में जंगली जानवरों के कारण किसानों को नुकसान के अधिकतम (3744) मामले सामने आए हैं, इसके बाद तमिलनाडु में (3228)और मेघालय में (209) हैं.
जबकि आंध्र प्रदेश में मात्रा में कमी (3106 एकड़) और उत्तराखंड में वर्ष 2019-20 में 306.073 हेक्टेयर है.
जंगली जानवरों के कारण होने वाले नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा प्रदान किया गया.
किसानों को मुआवजा
जंगली जानवरों द्वारा किसानों को उनकी फसल के नुकसान का मुआवजा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित लागत मानदंडों के अनुसार भुगतान किया जाता है.
पर्यावरण मंत्रालय, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास, बाघ परियोजना और हाथी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता राशि भी प्रदान करता है.
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कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्यों को स्वतंत्रता प्रदान की है कि वह जहां तक जोखिम और पहचान योग्य माना जा सकता है, वहां जंगली जानवरों के हमले के कारण फसल हानि के लिए 'प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना' (PMFBY) के तहत एड-ऑन कवरेज प्रदान करने पर विचार करें.