लोकसभा में बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक 2020 पारित हो गया है. इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को लेकर आशंकाओं को दूर करने का प्रयास करते हुए मंगलवार को कहा कि इस विधेयक के दायरे में केवल वैसी ही सहकारी सोसाइटी आएंगी जो बैंकिंग क्षेत्र में काम रही हैं.
वित्त मंत्री ने लोकसभा में बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को चर्चा एवं पारित होने के लिए रखते हुए यह बात कही. इसमें जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिये बेहतर प्रबंधन और समुचित नियमन के जरिए सहकारी बैंकों को बैकिंग क्षेत्र में हो रहे बदलावों के अनुरूप बनाने का प्रावधान किया गया है. यह विधेयक इससे संबंधित अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है.
सीतारमण ने कहा कि बैंक का नाम रखकर जो सहकारी सोसाइटी काम कर रही हैं, उन पर भी वही नियम लागू होने चाहिए जो वाणिज्यिक बैंकों पर लगते हैं. इससे बेहतर प्रशासन सुनिश्चित हो सकेगा.
उन्होंने कहा कि इस विधेयक के दायरे में केवल वैसी सहकारी सोसाइटी आएंगी जो बैंकिंग क्षेत्र में काम रही हैं.
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों के सहकारिता कानूनों में कोई संशोधन नहीं किया गया है और प्रस्तावित कानून इन बैंकों में वैसा ही नियमन लाना चाहता है, जैसे दूसरे बैंकों पर लागू होते हैं.
उन्होंने कहा कि यह उन सहकारी बैंकों पर लागू होगा जो बैंक, बैंकर और बैंकिंग से संबंधित होंगे.
विधेयक में कहा गया है कि आरबीआई को सहकारी बैंकों के नियमित कामकाज पर रोक लगाये बिना उसके प्रबंधन में बदलाव के लिये योजना तैयार करने का अधिकार मिल जायेगा. कृषि सहकारी समितियां या मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में काम करने वाली सहकारी समितियां इस विधेयक के दायरे में नहीं आएंगी.