नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्भया कांड के दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका खारिज कर दी है. पवन कुमार गुप्ता 2012 के निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी है.
बता दें, पहले कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई टालने का फैसला किया था. इस पर पीड़िता के वकीलों ने आपत्ति जताई थी. गौरतलब है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्भया दुष्कर्म-हत्या मामले के दोषी पवन गुप्ता की याचिका पर सुनवाई गुरुवार को 24 जनवरी तक स्थगित कर दी थी. मृत्युदंड का सामना कर रहे पवन गुप्ता ने याचिका में कहा है कि वह 2012 में नाबालिग था.
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याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार कैत से कहा कि वह पवन गुप्ता के दावे के समर्थन में अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें अतिरिक्त समय चाहिए.
इसके पहले बुधवार को एक सत्र न्यायालय ने पवन के सह-दोषी अक्षय कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई सात जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी थी.
उल्लेखनीय है कि निर्भया के साथ 16 दिसंबर, 2012 की रात पांच पुरुषों और एक नाबालिग ने चलती बस में मिलकर क्रूरता के साथ दुष्कर्म किया था. बाद में पीड़िता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था.