नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत हिरासत में रखा गया है. इसे लेकर अनंतनाग सांसद हसनैन मसूदी ने कहा कि वह (फारूक अब्दुल्ला) पिछले 60 साल से वह मुल्क के सेवा में लगे हैं और उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लेने की कोई कल्पना भी नही कर सकता है.
उन्होंने कहा पब्लिक सेफ्टी लगने के दो वजह हो सकते है एक तो अगर वो पब्लिक ऑर्डर में किसी शख्स को यह अंदेशा हो वह पब्लिक ऑर्डर को परेशान कर रहे है या फिर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो.
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उन्होंने कहा कि हमें नही पता उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में क्यों रखा गया है.
उन्होंने कहा 83 साल के बुजुर्ग फारुक अब्दुल्ला के बारे में पूरे मुल्क को पता है कि उनका पूरे मुल्क के लिए कितना साथ रहा है.
PSA के तहत फारुक अब्दुला की हिरासत पर औवेसी ने भी उठाए सवाल
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि संसद में आर्टीकल 370 बिल लाने से पहले फारुक अब्दुल्ला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठकर मुलाकात की. इसे सारी दुनिया ने देखा. अब उन्हें PSA के तहत हिरासत में कैसे रखा जा सकता है? वह देश के लिए खतरा कैसे हो सकते हैं.
क्या है पब्लिक सेफ्टी एक्ट
सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम बिना मुकदमे के किसी व्यक्ति को दो साल तक की गिरफ्तारी या नजरबंदी की अनुमति देता है.