अहमदाबादः गुजरात हाई कोर्ट ने नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नजदीक रह रहे आदिवासियों को बड़ी राहत पहुंचाई है.
गौरतलब है कि गुरुवार को हाई कोर्ट ने अलग अलग पर्यटन योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं.
कोर्ट ने पहुंचाई आदिवासियों को राहतः
कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि, अगले आदेश तक किसी को वहां से नहीं हटाए.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए एस दवे और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की पीठ ने भू अधिग्रहण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और आदिवासियों को अंतरिम राहत दी.
आपको बता दें कि, सरदार सरोवर बांध के नजदीक केवडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा के आसपास के छह गांवों में भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा था.
इन गांवों में चल रहा था भूमि अधिग्रहण का कामः
जिन गांवों में भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा था, ये गांव हैं - केवडिया, वगाडिया, नवगाम, लिम्बडी, कोठी और गोरा.
न्यायालय ने दिए निर्देशः
इस संबंध में उच्च न्यायालय ने सरकार से यथास्थिति बनाए रखने को कहा. साथ ही कोर्ट ने गुजरात सरकार और सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया.