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गुजरात HC ने 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के नजदीक भूमि अधिग्रहण पर रोक लगायी

'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के पास रह रहे आदिवासियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गुजरात हाई कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. पढ़ें पूरी खबर....

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
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Published : Jul 26, 2019, 12:01 AM IST

अहमदाबादः गुजरात हाई कोर्ट ने नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नजदीक रह रहे आदिवासियों को बड़ी राहत पहुंचाई है.

गौरतलब है कि गुरुवार को हाई कोर्ट ने अलग अलग पर्यटन योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं.

कोर्ट ने पहुंचाई आदिवासियों को राहतः
कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि, अगले आदेश तक किसी को वहां से नहीं हटाए.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए एस दवे और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की पीठ ने भू अधिग्रहण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और आदिवासियों को अंतरिम राहत दी.

आपको बता दें कि, सरदार सरोवर बांध के नजदीक केवडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा के आसपास के छह गांवों में भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा था.

इन गांवों में चल रहा था भूमि अधिग्रहण का कामः
जिन गांवों में भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा था, ये गांव हैं - केवडिया, वगाडिया, नवगाम, लिम्बडी, कोठी और गोरा.

न्यायालय ने दिए निर्देशः
इस संबंध में उच्च न्यायालय ने सरकार से यथास्थिति बनाए रखने को कहा. साथ ही कोर्ट ने गुजरात सरकार और सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया.

अहमदाबादः गुजरात हाई कोर्ट ने नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नजदीक रह रहे आदिवासियों को बड़ी राहत पहुंचाई है.

गौरतलब है कि गुरुवार को हाई कोर्ट ने अलग अलग पर्यटन योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं.

कोर्ट ने पहुंचाई आदिवासियों को राहतः
कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि, अगले आदेश तक किसी को वहां से नहीं हटाए.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए एस दवे और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की पीठ ने भू अधिग्रहण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और आदिवासियों को अंतरिम राहत दी.

आपको बता दें कि, सरदार सरोवर बांध के नजदीक केवडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा के आसपास के छह गांवों में भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा था.

इन गांवों में चल रहा था भूमि अधिग्रहण का कामः
जिन गांवों में भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा था, ये गांव हैं - केवडिया, वगाडिया, नवगाम, लिम्बडी, कोठी और गोरा.

न्यायालय ने दिए निर्देशः
इस संबंध में उच्च न्यायालय ने सरकार से यथास्थिति बनाए रखने को कहा. साथ ही कोर्ट ने गुजरात सरकार और सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया.

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पीटीआई-भाषा संवाददाता 22:35 HRS IST




             
  • गुजरात उच्च न्यायालय ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नजदीक भूमि अधिग्रहण पर रोक लगायी



अहमदाबाद, 25 जुलाई (भाषा) नर्मदा जिले में ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ के नजदीक रह रहे आदिवासियों को राहत देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण पर बृहस्पतिवार को ‘यथास्थिति’ बनाए रखने के आदेश दिए और राज्य सरकार से कहा कि अगले आदेश तक किसी को वहां से नहीं हटाए।







कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए एस दवे और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की पीठ ने भू अधिग्रहण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदिवासियों को अंतरिम राहत दी। सरदार सरोवर बांध के नजदीक केवडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा के आसपास के छह गांवों में भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा था।







ये गांव हैं - केवडिया, वगाडिया, नवगाम, लिम्बडी, कोठी और गोरा।







सरकार से ‘यथास्थिति’ बनाए रखने के लिए कहने के अलावा उच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार और सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया। 


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