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हिरासत में मौत मामले में पूर्व आईपीएस अफसर संजीव भट्ट को आजीवन कारावास - life imprisonment

गुजरात के जामनगर कोर्ट ने हिरासत में मौत के मामले में बर्खास्त आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है.

पूर्व आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट को उम्रकैद.
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Published : Jun 20, 2019, 2:43 PM IST

Updated : Jun 20, 2019, 2:52 PM IST

जामनगर: गुजरात में एक अदालत ने बृहस्पतिवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 1990 में हिरासत में हुई मौत के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

संजीव भट्ट को उम्रकैद की सजा हुई है.

जामनगर स्थित सत्र अदालत के न्यायाधीश डी एन व्यास ने भट्ट को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई. कोर्ट ने संजीव भट के साथ सहयोगी प्रवीण सिंह झाला को दोषी करार दिया है. उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. यह मामला 1990 का है जब भट्ट गुजरात के जामनगर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे.

उन्होंने जाम जोधपुर कस्बे में सांप्रदायिक दंगों के दौरान करीब 150 लोगों को हिरासत में लिया था. इनमें से प्रभुदास वैशनानी नाम के एक शख्स की हिरासत से रिहा किए जाने के बाद अस्पताल में मौत हो गई थी.

पढ़ें: हिंसा की चपेट में भाटपाड़ा, बमबारी में दो की मौत

वैशनानी के भाई ने बाद में भट्ट और छह अन्य पुलिसवालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि उन्होंने हिरासत के दौरान उसके भाई को प्रताड़ित किया जिसकी वजह से उसकी जान गई. अन्य पुलिसकर्मियों की सजा का ऐलान अभी नहीं हुआ है.

जामनगर: गुजरात में एक अदालत ने बृहस्पतिवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 1990 में हिरासत में हुई मौत के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

संजीव भट्ट को उम्रकैद की सजा हुई है.

जामनगर स्थित सत्र अदालत के न्यायाधीश डी एन व्यास ने भट्ट को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई. कोर्ट ने संजीव भट के साथ सहयोगी प्रवीण सिंह झाला को दोषी करार दिया है. उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. यह मामला 1990 का है जब भट्ट गुजरात के जामनगर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे.

उन्होंने जाम जोधपुर कस्बे में सांप्रदायिक दंगों के दौरान करीब 150 लोगों को हिरासत में लिया था. इनमें से प्रभुदास वैशनानी नाम के एक शख्स की हिरासत से रिहा किए जाने के बाद अस्पताल में मौत हो गई थी.

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वैशनानी के भाई ने बाद में भट्ट और छह अन्य पुलिसवालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि उन्होंने हिरासत के दौरान उसके भाई को प्रताड़ित किया जिसकी वजह से उसकी जान गई. अन्य पुलिसकर्मियों की सजा का ऐलान अभी नहीं हुआ है.

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Last Updated : Jun 20, 2019, 2:52 PM IST
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