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न्यायाधीशों पर टिप्‍पणी के मामले में मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जज के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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Published : Oct 28, 2020, 2:18 PM IST

मद्रास हाईकोर्ट के वकीलों ने प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे को भेजी शिकायत में एक वीडियो का जिक्र किया है. इस वीडियो में हाईकोर्ट के पूर्व जज सीएस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कुछ जजों पर कोर्ट की महिला कर्मचारियों और महिला जजों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था.

Former HC Judge Karnan
पूर्व जज के खिलाफ केस दर्ज

चेन्नई (तमिलनाडु) : हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई पूर्व और मौजूदा जजों के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सीएस कर्णन के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है. चेन्नई के एक वकील ने पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद चेन्नई पुलिस की साइबर सेल ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153 और 509 के तहत केस दर्ज किया है.

महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी
एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस मामले में वकील की शिकायत के बाद मद्रास हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकीलों द्वारा मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे को सीएस कर्णन के खिलाफ एक पत्र लिखा गया था. बता दें कि इस पत्र में एक वीडियो का जिक्र भी किया गया था. आरोप है कि इस वीडियो में पूर्व न्यायाधीश कर्णन ने कथित तौर पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, न्यायिक अधिकारियों और जजों की पत्नियों को धमकाया था.

पढ़ें: राहुल गांधी को मानहानि मामले में अदालत में पेशी से छूट

महिलाओं की गरिमा का अपमान
बताया जा रहा है कि इस वीडियो में हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सीएस कर्णन ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के कुछ न्यायाधीश पर कोर्ट की महिला कर्मचारियों और महिला जजों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वकीलों के द्वारा लिखे गए के पत्र में पूर्व न्यायाधीश सीएस कर्णन के बयानों को हिंसा की भयावह कार्रवाई और सभी महिलाओं की गरिमा का अपमान और महिलाओं से गहरा द्वेष करार दिया है. इसके साथ ही इस पर कार्रवाई की मांग भी की है.

चेन्नई (तमिलनाडु) : हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई पूर्व और मौजूदा जजों के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सीएस कर्णन के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है. चेन्नई के एक वकील ने पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद चेन्नई पुलिस की साइबर सेल ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153 और 509 के तहत केस दर्ज किया है.

महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी
एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस मामले में वकील की शिकायत के बाद मद्रास हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकीलों द्वारा मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे को सीएस कर्णन के खिलाफ एक पत्र लिखा गया था. बता दें कि इस पत्र में एक वीडियो का जिक्र भी किया गया था. आरोप है कि इस वीडियो में पूर्व न्यायाधीश कर्णन ने कथित तौर पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, न्यायिक अधिकारियों और जजों की पत्नियों को धमकाया था.

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महिलाओं की गरिमा का अपमान
बताया जा रहा है कि इस वीडियो में हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सीएस कर्णन ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के कुछ न्यायाधीश पर कोर्ट की महिला कर्मचारियों और महिला जजों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वकीलों के द्वारा लिखे गए के पत्र में पूर्व न्यायाधीश सीएस कर्णन के बयानों को हिंसा की भयावह कार्रवाई और सभी महिलाओं की गरिमा का अपमान और महिलाओं से गहरा द्वेष करार दिया है. इसके साथ ही इस पर कार्रवाई की मांग भी की है.

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