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SC के आदेश के बाद देवेंद्र फडणवीस को CM बने रहने का हक नहीं : कांग्रेस - fadnavis should resign after order of sc

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामले की जानकारी छुपाने के आरोप में जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने को कहा है. देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मानहानि और ठगी को दो अलग अलग मुकदमे महाराष्ट्र की निचली अदालत में चल रहे थे. लेकिन इसकी जानकारी उन्होंने चुनावी शपथ में पत्र पर नहीं दी थी .

देवेंद्र फडणवीस (फाइल फोटो)
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Published : Oct 1, 2019, 6:22 PM IST

Updated : Oct 2, 2019, 6:55 PM IST

नई दिल्ली: चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामले को छुपाने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने को कहा है. इस मामले पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है.

इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी राज्य के मुख्यमंत्री को नैतिक रूप से इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है.

शक्ति गोहिल ने देवेंद्र फडणवीस नैतिक रूप से इस्तीफे की मांग करते हुए यह भी कहा नैतिकता की उम्मीद मोदी सरकार के सहयोगियों से नहीं कर सकते.

उन्होंने कहा कि चुनावी हलफनामा के दौरान ईश्वर की शपथ लेकर सच बोलने की परंपरा है लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उस शपथ पत्र में ईश्वर के नाम पर भी झूठ बोला, अपने खिलाफ आपराधिक मामले को छुपाया. अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा. बावजूद इसके यदि वह पद पर बने रहते हैं तो यह नैतिकता की कसौटी पर सही नहीं है.

मीडिया से बात करते शक्ति सिंह
शक्ति सिंह गोहिल ने ने पीएम मोदी पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि मोदी और नैतिकता दो अलग-अलग चीजें हैं. ऐसे में हम उम्मीद नहीं करते कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन उन्हें नैतिक रूप से अब इस पद पर बने रहने का कोई हक नहीं.
बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मानहानि और ठगी को दो अलग अलग मुकदमे महाराष्ट्र की निचली अदालत में चल रहे थे. लेकिन इसकी जानकारी उन्होंने चुनावी शपथ में पत्र पर नहीं दी थी .

पढ़ें-चुनाव से पहले फडणवीस को झटका, हलफनामे में जानकारी छुपाने का चलेगा केस

हालांकि, हाईकोर्ट ने इस मामले में फडणवीस को राहत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बदलते हुए देवेंद्र फडणवीस को झटका देते हुए आदेश जारी किया. देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत मुकदमा चलेगा.

नई दिल्ली: चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामले को छुपाने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने को कहा है. इस मामले पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है.

इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी राज्य के मुख्यमंत्री को नैतिक रूप से इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है.

शक्ति गोहिल ने देवेंद्र फडणवीस नैतिक रूप से इस्तीफे की मांग करते हुए यह भी कहा नैतिकता की उम्मीद मोदी सरकार के सहयोगियों से नहीं कर सकते.

उन्होंने कहा कि चुनावी हलफनामा के दौरान ईश्वर की शपथ लेकर सच बोलने की परंपरा है लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उस शपथ पत्र में ईश्वर के नाम पर भी झूठ बोला, अपने खिलाफ आपराधिक मामले को छुपाया. अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा. बावजूद इसके यदि वह पद पर बने रहते हैं तो यह नैतिकता की कसौटी पर सही नहीं है.

मीडिया से बात करते शक्ति सिंह
शक्ति सिंह गोहिल ने ने पीएम मोदी पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि मोदी और नैतिकता दो अलग-अलग चीजें हैं. ऐसे में हम उम्मीद नहीं करते कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन उन्हें नैतिक रूप से अब इस पद पर बने रहने का कोई हक नहीं.
बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मानहानि और ठगी को दो अलग अलग मुकदमे महाराष्ट्र की निचली अदालत में चल रहे थे. लेकिन इसकी जानकारी उन्होंने चुनावी शपथ में पत्र पर नहीं दी थी .

पढ़ें-चुनाव से पहले फडणवीस को झटका, हलफनामे में जानकारी छुपाने का चलेगा केस

हालांकि, हाईकोर्ट ने इस मामले में फडणवीस को राहत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बदलते हुए देवेंद्र फडणवीस को झटका देते हुए आदेश जारी किया. देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत मुकदमा चलेगा.

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Last Updated : Oct 2, 2019, 6:55 PM IST
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