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65 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को डाकमत की सुविधा नहीं - मतदाताओं को डाकमत

चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और निकट भविष्य में होने वाले उपचुनावों के दौरान 65 वर्ष से ज्यादा आयु के मतदाताओं को डाकमत की सुविधा नहीं देने से इंकार कर दिया है.

चुनाव आयोग
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Published : Jul 16, 2020, 10:38 PM IST

नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव और निकट भविष्य में होने वाले उपचुनावों के दौरान 65 वर्ष से ज्यादा आयु के मतदाताओं को डाकमत की सुविधा नहीं देने का निर्णय लिया है. आयोग ने कर्मचारियों, साजो-सामान (लॉजिस्टिक्स) की बाधाओं और कोविड-19 सुरक्षा नियमों के मद्देनजर यह निर्णय लिया है.

हालांकि, चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं और आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाताओं के साथ ही कोविड-19 संक्रमित अथवा पृथक-वास में रहने वाले मतदाताओं को इन चुनाव में वैकल्पिक डाकमत की सुविधा प्रदान की जाएगी.

पिछले साल अक्टूबर में कानून मंत्रालय ने नियमों में संशोधन कर लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के दौरान 80 वर्ष और इससे अधिक उम्र वाले मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को डाकमत की सुविधा का विकल्प चुनने की अनुमति प्रदान की थी.

पढ़ें - चुनावी प्रक्रिया के लिए दुर्जेय चुनौती है कोरोना : सुनील अरोड़ा

गत 19 जून को मंत्रालय ने नियमों में एक ताजा बदलाव किया था, जिसमें 65 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु वाले मतदाताओं को डाकमत की सुविधा का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई थी.

नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव और निकट भविष्य में होने वाले उपचुनावों के दौरान 65 वर्ष से ज्यादा आयु के मतदाताओं को डाकमत की सुविधा नहीं देने का निर्णय लिया है. आयोग ने कर्मचारियों, साजो-सामान (लॉजिस्टिक्स) की बाधाओं और कोविड-19 सुरक्षा नियमों के मद्देनजर यह निर्णय लिया है.

हालांकि, चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं और आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाताओं के साथ ही कोविड-19 संक्रमित अथवा पृथक-वास में रहने वाले मतदाताओं को इन चुनाव में वैकल्पिक डाकमत की सुविधा प्रदान की जाएगी.

पिछले साल अक्टूबर में कानून मंत्रालय ने नियमों में संशोधन कर लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के दौरान 80 वर्ष और इससे अधिक उम्र वाले मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को डाकमत की सुविधा का विकल्प चुनने की अनुमति प्रदान की थी.

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गत 19 जून को मंत्रालय ने नियमों में एक ताजा बदलाव किया था, जिसमें 65 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु वाले मतदाताओं को डाकमत की सुविधा का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई थी.

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